लालबाग मारपीट कांड में न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
थाना लालबाग के वर्ष 2025 मारपीट के प्रकरण में सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बुरहानपुर पुलिस की सूझबूझ और सटीक विवेचना साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में दोष सिद्ध।
लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 10/09/25 को आरोपी शेख अमीन उर्फ मिनडी पिता शेख सलीम उम्र 24 वर्ष निवासी राममंदिर चिंचाला द्वारा फरियादी राजू पिता भीकाजी निवासी शिवाजी नगर लालबाग के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना लालबाग पर अप. क्रमांक 240/2025, धारा 296, 119, 115(2), 351(3), 119(2), 309 (5) बी.एन.एस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की विवेचना सहा.उप निरीक्षक अमित हनोतिया द्वारा की गई | अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 10/02/2025 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था | उक्त अपराध में आरोपी-
शेख अमीन उर्फ मिनडी पिता शेख सलीम उम्र 24 वर्ष निवासी राममंदिर चिंचाला जिला बुरहानपुर
को माननीय न्यायालय द्वारा साक्षो के आधार पर धारा 117(2)बीएनएस में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया | प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री दीपक उमाले द्वारा की गई थी।
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