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“बुरहानपुर में दरिंदों पर कानून का शिकंजा: पॉक्सो में 7 साल, छेड़छाड़ में 2 साल की सजा!”

बुरहानपुर

पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के निर्देशन में महिला अपराधों में प्रभावी न्यायिक परिणाम पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 07 वर्ष एवं छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा दी गई।

थाना खकनार के वर्ष 2025 के बलात्संग के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा आरोपी को 07 वर्ष के कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धारबेलथड़ में
आरोपी आनंद पिता अर्जुन मिलावेकर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम धावटी, थाना खकनार, जिला बुरहानपुर द्वारा नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग का कृत्य किया गया था।

आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 197/25 अंतर्गत धारा 65 (1) सहपठित धारा 62 भारतीय न्याय संहता, 2023 एवं धारा 4(2) सहपठित धारा 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का धारा 4( सहपठित धारा लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से उद्भूत विशेष प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

अपराध की विवेचना निरीक्षक अभिषेक जाधव एवं उनि रामेश्वर बकोरिया द्वारा की गई ।

एवं प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे द्वारा की गई।

प्रकरण में आरोपी
आनंद पिता अर्जुन मिलावेकर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम धावटी, थाना खकनार, जिला बुरहानपुर को माननीय विशेष न्यायालय,पॉक्सो एक्ट द्वारा धारा 65 (1) सहपठित धारा 62 भारतीय न्याय संहता, 2023 एवं धारा 4(2) सहपठित धारा 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का धारा 4( सहपठित धारा लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 07 वर्ष का कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदंड, से दण्डित किया गया है।

( प्रकरण क्रमांक 2.)

थाना निंबोला के वर्ष 2025 के छेड़छाड़ के प्रकरण में जिला सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को 02 वर्ष के कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

थाना निंबोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ख़तला के निवासी दीपक पिता लखन उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम खातला थाना निंबोला जिला बुरहानपुर द्वारा महिला के साथ जोर जबर जस्ती कर उसके साथ छेड़छाड़ का कृत्य कर जान से मारने की धमकी दी गई। जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 222/2025, अंतर्गत धारा 74,75 (1) (i), 351(3) बी.एन.एस.) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

अपराध की *विवेचना उप. निरीक्षक श्री राहुल कामले एवं सहायक उप. निरीक्षक रेखा मोर द्वारा की गई थी।

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक उमाले* द्वारा की गई थी।

अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 20.11.25 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध में

आरोपी-

दीपक पिता लखन उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम खातला थाना निंबोला जिला बुरहानपुर* को माननीय न्यायालय, द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74,75(1)(i) के तहत आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 2000/- रुपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है।


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