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चायनीस पतंग मांजा बेचने वाले आरोपीयो को थाना शिकारपुरा पुलिस द्वारा किया गिरफतार।

बुरहानपुर पुलिस



चायनीस पतंग मांजा बेचने वाले आरोपीयो को थाना शिकारपुरा पुलिस द्वारा किया गिरफतार।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा में चाइनीज धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया गया है। 

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त थानों को चाइनीज धागे की बिक्री पर वैधानिक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं जिसके तारतम्य में आज दिनांक 11.01.2025 को थाना शिकारपुरा पुलिस को भ्रमण के दौरान चाइनीज धागे के भंडारण एवं विक्रय करने के संबंध में मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना की तस्दीक पर हिमांशु पिता रामेश्वर नरसाड़े और राजू पिता फूलचंद मोरे, दोनों निवासी बालाजी मंदिर के पास महाजन पेठ, बुरहानपुर द्वारा चाइनीज धागे की बिक्री और संग्रहण करना पाये जाने पर उक्त आरोपियों के कब्जे से क्रमश: कुल 21 एवं 22 बंडल/पिंडा को विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जा लिया गया। 

आरोपियों द्वारा जिला कलेक्टर बुरहानपुर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करना पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अपराध क्रमांक 12/2026 तथा 13/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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