कोर क्षेत्र में मोबाइल उपयोग पर तत्काल रोक
कोर क्षेत्र में मोबाइल उपयोग पर तत्काल रोक
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रबंधन का निर्णय, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
मंडला महावीर न्यूज 29. कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश का हवाला देते हुए पार्क के कोर क्षेत्र में पर्यटन के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश 16 दिसंबर को जारी किया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बताया गया कि टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली द्वारा 17 नवंबर 2025 को पारित जजमेंट के अनुसार टाइगर रिजर्व के कोर हैबिटेट के पर्यटन क्षेत्रों में मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
बताया गया कि यह प्रतिबंध पर्यटन के दौरान कोर क्षेत्र स्थित पर्यटन जोन में मोबाइल फोन का उपयोग करने पर लागू होता है। इस संबंध में समस्त प्रवेश द्वारों पर नोटिस चस्पा करने के निर्देश दिए है। प्रबंधन ने समस्त पर्यटक, गाइड, वाहन चालक, नेचुरलिस्ट, होटल मालिक एवं जिप्सी व गाइड एसोसिएशन को सूचित किया है कि मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से क्षेत्र निदेशक मंडला, उप संचालक कोर, बफर, सहायक संचालक किसली, सिहोरा, फन, मलांगखंड, एवं परिक्षेत्र अधिकारी, समस्त प्रभारी, कान्हा टाइगर रिजर्व को सूचित किया गया है।
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