बसूला से सिर पर वार कर की हत्या
बसूला से सिर पर वार कर की हत्या

- हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
मंडला . प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मंडला के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में आरोपी रामप्रसाद धुर्वे पिता अकल सिंह धुर्वे 37 वर्ष, निवासी ग्राम भीमडोंगरी बड़ेटोला, थाना मोतीनाला मंडला को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी अनुसार 16 जनवरी 2024 को थाना मोतीनाला में सूचना मिलने पर सउनि लिख्खन सिंह ग्राम भीमडोंगरी पहुंचे। प्रार्थी मनोज कुमार परते ने बताया कि दोपहर करीब 12.20 बजे जब वह तालाब की ओर जा रहा था, तो सतियाबाई दौड़ते हुए आई और आवाज देकर बताया कि रामप्रसाद धुर्वे बसूला लेकर मुलिया बाई को दौड़ा रहा है। तालाब पर उन्होंने देखा कि रामप्रसाद धुर्वे बसूला से मुलिया बाई के सिर पर वार कर रहा था। जब वे बचाने के लिए आगे बढ़े, तो रामप्रसाद ने मुलिया बाई को तालाब में फेंक दिया और उनकी ओर बसूला लेकर दौड़ा। वे लोग गांव की ओर भागे और पुलिस को सूचना दी। गांव के लोगों के साथ तालाब पर जाकर देखा तो मुलिया बाई की साड़ी पानी में दिख रही थी। उसे बाहर निकाला गया तो उसके सिर और कनपटी पर बसूले से गंभीर चोटों के निशान थे और उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

मुलिया बाई, श्यामलाल परते की पत्नी थी और रामप्रसाद धुर्वे श्यामलाल की बुआ का लड़का था, जो शराब पीता था। मुलिया बाई और श्यामलाल उसे शराब पीने से मना करते थे, जिससे नाराज होकर रामप्रसाद ने मुलिया बाई की हत्या कर दी। घटना को प्रार्थी मनोज कुमार परते और सतियाबाई ने देखा था। थाना मोतीनाला ने आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद धुर्वे को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया ने पैरवी की।
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