निजी स्कूल के प्रधान और प्रमुख की बैठक
निजी स्कूल के प्रधान और प्रमुख की बैठक
- अधिनियम २०१७ और मध्य प्रदेश निजी विद्यालय नियम २०२० के अंतर्गत निम्नानुसार निर्देश दिए
- छात्रों के लिए परिवहन वाहनों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए,,
- अनुमत्य पुस्तकों के अतिरिक्त निजी प्रकाशन की महंगी किताबें ख़रीदने हेतु बाध्य ना किया जाए
नैनपुर - एसडीएम नैनपुर आशुतोष महादेव ठाकुर ने निजी स्कूल के प्राचार्य और प्रमुख की बैठक ली जिस में सरकार के निर्देश अनुसार कुछ बिंदु पर बात हुई कलेक्टर सोमेश मिश्रा जी मंडला के निर्देश पर निजी स्कूल में कुछ जरूरी मापदंडों सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य महत्व पूर्ण मुद्दे पर बिन्दु वार बात हुई जिसमें नैनपुर अनुविभाग के अंतर्गत निजी स्कूलों के प्राचार्य संस्था प्रधानों की बैठक लेकर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम २०१७ और मध्य प्रदेश निजी विद्यालय नियम २०२० के अंतर्गत निम्नानुसार निर्देश दिए गए
निजी स्कूलों की फीस विगत शैक्षणिक सत्र की तुलना में १० प्रतिशत से अधिक ना बढ़ाने,एनसीईआरटी/ राज्य शासन द्वारा अनुमत्य पुस्तकों के अतिरिक्त निजी प्रकाशन की महंगी किताबें ख़रीदने हेतु बाध्य ना किया जाए पुस्तकें /गणवेश /अन्य सामग्री को किसी एक ही दुकान से ख़रीदने के लिए बाध्य ना किया जाए छात्रों के लिए परिवहन वाहनों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए,,नियमों के पालन के लिए बीईओ एवं बीआरसी को शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया,बैठक में सभी निजी स्कूल के प्रबंधन और प्राचार्य गण मौजूद रहे
कोई टिप्पणी नहीं