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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड


हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

  • चरित्र संदेह में की पत्नी की हत्या
  • दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड

मंडला . जिला न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी दिलीप धुर्वे पिता गंगाराम धुर्वे (39) निवासी ग्राम मोटोटोला थाना महाराजपुरहाल मुकाम ग्राम केवलारी चौकी अंजनिया थाना बम्हनी को धारा 302, 404 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दडिंत किया है। जानकारी के अनुसार बुद्धोबाई ने अपनी पुत्री रेखा धुर्वे के गुम होने की सूचना 17 जनवरी 2023 को कराई थी। जिसमें बताया था कि पुत्री रेखा धुर्वे 17 जनवरी 2023 को सुबह 10 बजे लकड़ी लेने का कहकर घर से गई थी और वापस नहीं आयी। रेखा धुर्वे का शव 18 जनवरी को मिलने पर अप्राकृतिक मृत्यु प्रकरण दर्ज किया गया। बताया गया कि रेखा की शादी ग्राम मोटोटोला के दिलीप धुर्वे के साथ करीब 12-13 साल पहले हुई थी जिनके दो लड़के है। रेखा और उसका पति दिलीप अपने ससुराल केवलारी में ही रहते है। उसका जीजा दिलीप उसकी बहन रेखा के चरित्र पर संदेह करता है और इस बात लेकर लड़ाई-झगड़ा करता है।

17 जनवरी 2023 को उसकी बहन और उसका जीजा दिलीप धुर्वे सुबह 10 बजे चिकनिया नाला खेत के तरफ लकड़ी लेने गए थे जो शाम तक घर वापस नहीं आए। उसका जीजा ग्राम हिरनाईटोला में उसके मामा के लड़के मनोज तेकाम के घर जाकर कह रहा था कि उसने रेखा बाई को मार डाला तब मनोज ने इसकी जानकारी उसे फोन पर दी तब वह और उसकी बड़ी मां बुद्धोवाई पुलिस चौकी अंजनिया रिपोर्ट करने गए। वहां से पुलिस के साथ उसकी बहन रेखा की तलाश चिकनिया नाला के पास करने पर चिकनिया नाला के पास खेतों में उसकी लाश मिली।

दिलीप ने स्कार्फ (डुपट्टा) से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरक्षी केन्द्र बम्हनी में 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए विचारण उपरांत न्यायालय ने दिलीप धुर्वे को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक बृजेश चौरसिया ने की।

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