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बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा

 




  • बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा

मंडला. न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट न्यायालय द्वारा आरोपी मचलेश कछवाहा पिता गोपाल कछवाहा 32 वर्ष निवासी ग्राम घटिया थाना बम्हनी को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 450 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 3(2) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री ने 15 अक्टूबर 2019 को थाना बम्हनी में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वह गांव में रहकर घरेलू काम करती है।

14 अक्टूबर 2019 की रात्रि करीब 9 बजे उसके पति नाटक का कार्यक्रम देखने ग्राम ककैया गये थे और घर पर वह व उसकी सास थी। वह अपने कमरे में अकेले सो रही थी और बाजू वाले कमरे में उसकी सास सो रही थी। 14 अक्टूबर 2019 की रात्रि करीब 10.30 बजे गांव का मचलेश कछवाहा जिसे वह पहले से जानती-पहचानती हैं उसके कमरे में पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस आया और यह जानते हुए कि वह मेहरा जाति अनुसूचित जाति की महिला है, उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जोर-जबरदस्ती कर गलत काम बलात्कार किया। अभियोक्त्री की लेखीय आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बम्हनी में अपराध दर्ज किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय द्वारा आरोपी मचलेश कछवाहा को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर द्वारा की गई है।

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