प्रशिक्षण कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट के बारे में दी जानकारीकार्यशाला में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने की सहभागिता
बुरहानपुर//-पुलिस विभाग ध्यान रखें कि, पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण यदि थाने में आता है तो तुरंत कार्यवाही करेंगे। यह संवेदनशील विषय है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारीगणों को आपसी समन्वयता से कार्य संपादित करना चाहिए।
यह बात आज गुरूसिख मॉल में मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बाल संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम, जेण्डर संवेदीकरण, चाईल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशुतोष शुक्ल ने कही। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये कि, किसी भी पीड़ित की पहचान ना बतायी जाये। प्रकरण आने पर बाल कल्याण समिति को तुरंत सूचित किया जायें। व्यवहार बेहतर रखते हुए बच्चों से पूछताछ करें, ताकि वह अपने साथ हुई घटना को अच्छे से बयां कर सकें।
प्रशिक्षण में यूनिसेफ के विषय विशेषज्ञ कंस्लटंेट श्री अमर जीत ने पॉवर पाईंट प्रजेन्टेंशन के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यशाला में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम समापन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार ने कहा कि यह कार्यशाला विभागों के लिए उपयोगी रही। कार्य में विभागों एवं समितियों की अपनी-अपनी महती भूमिका है। आपसी समन्वयता के साथ कार्य-दायित्वों का निर्वहन करें। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सुमन कुमार पिल्लई, जिला शिक्षा अधिकारी श्री सोलंकी, नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटील, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
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