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06 वर्ष की बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी संजय मारकंडे को आजीवन कारावास


बुरहानपुर//06 वर्ष की बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले  आरोपी संजय मारकंडे  को आजीवन कारावास (शेष जीवन के लिए)एवं  कुल 5100 रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।

     

विशेष लोक अभियोजक/अति.लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धा्वे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने 06 वर्ष बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले,  आरोपी संजय पिता मदन मारकंडे निवासी नया मोहल्ला बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, को धारा 5(M)/6 पॉक्सो  एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीन के लिए कारावास  एवं  5 हजार रू. से दण्डीत एवं धारा  323 भा;द.स. अंतर्गत 06 माह का कठोर कारावास एवं 100  रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया ।    

  विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना  दिनांक 26-04-2022 अभियोक्त्रीि/बालिका के माता ने थाना शिकारपुरा में रिपोर्ट किया की थी कि मैं मजदुरी का काम करती हुं। मेरे दो बच्चे है बड़ा बालक व छोटी बालिका है, जो 06 वर्ष की है । फरियादीया की मां का घर नया मोहल्ला बुरहानपुर में हैं। फरियादीया की मां के घर के सामने अभियुक्त  संजय पिता मदन मारकन्डे  का घर है। अभियुक्त  की लड़की  कभी-कभी मेरे घर काम करने आती रहती है जिस कारण मेरी लड़की अभियुक्त की लड़क साथ में खेलती रहती है। आज दिनांक 26/04/22 को मेरी बालिका ने मुझे बताया कि आज से दो माह पहले जब मैं नानी के घर नया मोहल्ला   बुरहानपुर गयी थी तब वहां पर मैं  आरोपी संजय की लड़की के साथ खेलने उसके घर गयी थी तब वहां उसका पापा ने मेरा मुह दबाकर मेरा सीना/छाती दबाया था अभियुक्त ने पिड़ीता के कपड़े उतार कर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बोला था की घर पर तेरी मम्मी को कुछ मत बताना अगर तुने तेरी मम्मी  को कुछ बताया तो तुझे जान से मार दुंगा बोल कर पीड़ता को  मारा था और गला भी दबाना बताया जिस कारण से पिड़ीता अभियुक्त से  बहुत डर गयी बताया । अभियोक्त्री/बालिका की  माता ने अपने पति को  उनकी बालिका के साथ हुयी घटना के  बारे में बताया और उनको तथा अभियोक्त्री/बालिका को लेकर थाना शिकारपुरा आकर रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई। फरियादीया की सूचना पर थाना शिकारपुरा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 376ए बी, 223, 376(2)(के), 506 भा.दं.सं. एवं धारा 5(M)/6 पॉक्सो् एक्ट में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

  प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई,बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्व्पूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट/ श्री सुर्य प्रकाश  शर्मा ने अवयस्क   बालिका के साथ दुशकर्म करने वाले,  आरोपी संजय पिता मदन मारकंडे निवासी नया मोहल्ला् बुरहानपुर, को धारा 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त् के शेष प्राकृत जीन के लिए कारावास  एवं  5 हजार रू. से दण्डीत एवं धारा  323 भा;द.स. अंतर्गत 06 माह का कठोर कारावास एवं 100  रूपये के अर्थदण्ड कुल 5100 रूपये  से दंडित किया ।

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