जिले में अवैध मदिरा के निर्माण,संग्रहण,परिवहन,विक्रय एवं चौर्यनयन के विरुद्ध कार्यवाही
बुरहानपुर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण,संग्रहण,परिवहन,विक्रय एवं चौर्यनयन के विरुद्ध कलेक्टर बुरहानपुर सुश्री भव्या मित्तल के आदेश एवं श्री शिवचरण चौधरी ,जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन* में संयुक्त आबकारी बल द्वारा वृत नेपानगर के ग्राम डवालीखुर्द,डवालीकलॉ के गोपाल फाल्या,नावथा के मुर्गाझिरी के जंगल में नाले किनारे में दबिश दी गयी।दबिश के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1),34(F) के तहत कुल 06 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए।जिसमे कुल 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1650 किलो महुआ लहान मौके पर सेम्पल लेकर नष्ट किया गया।जिसमे जप्त मदिरा व लाहन का बाजार मूल्य लगभग 91500/- रुपये है।उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती अभिलाषा वर्मा,आबकारी उपनिरीक्षक श्री विकास दत्त शर्मा आबकारी मुख्य आरक्षक बसंत जटाले आबकारी आरक्षक राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव,पद्मेश त्रिपाठी,नरेंद्र कुमरावत का विशेष योगदान रहा।
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