सरपंच सचिव द्वारा मासिक मीटिंग लेने को लेकर पंचों ने जिला कलेक्टर से की शिकायत
बुरहानपुर/हम आपको बता दें पंचायत अधिनियम के प्रावधान धारा 44/4 के अनुसार ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी सरपंच एवं सचिव की है बैठक के आयोजन से जुड़ी सूचनाएं जैसे ही बैठक का स्थान तारिक और चर्चा के विषय सभी निर्वाचित सदस्यों को बैठक के 7 दिन पहले सूचना देने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की है पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य को अधिकार है कि बैठक में पंचायत के कार्यों की अनियमितता धन के दुरुपयोग सभापति को सुझाव दे सकते हैं पंचायत की बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे और जो भी प्रस्ताव पारित होंगे उन्हें पंचायत का निर्णय माना जाएगा।
बैठक की कार्रवाई निर्णय को रिकॉर्ड करने के लिए हर पंचायत में एक कार्रवाई पुस्तिका संधारित की जावेगी ऐसे में सभी उपस्थित सदस्य अधिकारियों के नाम कार्रवाई का कार्य व निर्णय आदि की प्राप्ति होगी किंतु विगत 4 माह से सचिव द्वारा बैठक नहीं ली गई है इसकी शिकायत लेकर सभी पंच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तथा जिला कलेक्टर से की शिकायत
rashtriya news 
    

कोई टिप्पणी नहीं