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बच्चों का अपहरण कर उसकी तस्करी करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

बुरहानपुर अति.लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर ने बालक का अपहरण कर उसकी तस्क.री करने वाले आरोपीगण अनारसिंह पिता सोमवार भील, उम्र 50 वर्ष, निवासी बसाली, तहसील नेपानगर, बुरहानपुर, भास्करर पिता बाडू धनकर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम धाबडा, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र एवं संतोष पिता रायसिंग,उम्र 25 वर्ष, निवासी बसाली, तहसील नेपानगर, बुरहानपुर की जमानत निरस्त किया। अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, दिनांक अभियोजन के अनुसार फरियादी/शिकायतकर्ता घटना दिनांक के करीब 5 दिन पूर्व से ग्राम झांझर में अपने साले के यहां त्योहार मनाने आया था। दिनांक 04-08-2022 को उसका लडका जिसकी आयु लगभग 2 वर्ष है, गांव के बालको के साथ शाहबाबा की दरगाह की तरफ गया था। करीब शाम 04-00 बजे बालको फरियादी को बताया कि एक मोटर साईकिल पर एक आदमी ने आकर नवाड जाने का रास्ता पूछा व वापस छोडने का कहकर उसे मोटर साईकल पर बैठाकर ले गया। ढूंढने पर बालक का पता नहीं चला। शिकायतकर्ता द्वारा थाना निंबोला बुरहानपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। उसके उपरांत अन्वेषण के दौरान अपहृत बालक अभियुक्त संतोष से बरामद किया गया। संतोष ने जानकारी दी कि वह दिनांक 02-08-2022 को महाराष्ट्र से अपने घर बसाली आया था। घटना दिनांक को वह अपने भाई की मोटर साईकिल से महाराष्ट्र जाने के लिए निकला तभी उसे तीन बच्चे बकरे चराते दिखे। उसने सोचा कि वह बच्चों को महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए बकरी/मेढी वालों को बेच सकता है। इसलिए उसने रास्ता पूछने के बहाने बालक को मोटर साईकल पर बिठा लिया व उसे अपने मामा के यहां ले गया तथा वहां से दिनांक 05-08-2022 को उसके जीजा अभियुक्त/आवेदक अनारसिंग के घर ले गया वह उसे बालक को 30000 रूपये में मेढ़ी चराने वालों को बेचने का कहकर बालक को वहीं छोडकर अपने गांव चला गया। अनारसिंह ने बकरी मालिक अभियुक्त भास्कर को बालक के बारे में बताया तो भास्कर ने बालक को देखकर उसके लिए 7000 रूपये देना प्रस्तावित किया। इसके उपरांत अनारसिंह ने दिनांक 06-08-2022 को संतोष को जानकारी दी कि मेढी बाले बालक को 7-8 हजार रूपये में खरीदने को तैयार है, तो अभियुक्त संतोष अनारसिंह से 30000 रूपये से कम में विक्रय नहीं करने का कहकर बालक को अपने टपरे में ले आया , जहां से पुलिस द्वारा उसे बरामद किया गया। उक्त घटना के संबंध में आवेदकगण तथा अन्य अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केंद्र निंबोला, बुरहानपुर पर अपराध क्रमांक 447/2022 अंतर्गत धारा 363 पंजीबद्ध किया गया तथा धारा 365, 368, 370, 511 भा.द.स. एवं धारा 81 व 84 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 205 का ईजाफा कर अन्वेषण किया | । पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया था, जिसके पश्चात आरोपी ने अपने अधिवक्ता द्वारा मा. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तु्त किया, जिस पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनिल कुरील द्वारा आपत्ति ली गई कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर स्वरूप का है, आरोपीगण ने बालक का अपहरण कर उसकी तस्कलरी की गयी , आरोपीगण जमानत मिलने पर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेडछाड कर सकता है और साक्षियों को डरा धमका सकता है, यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस तरह के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी के जमानत आवेदन पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती से सहमत होते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और जमानत आवेदन निरस्त किया।

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