छल करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय द्वारा भी जमानत आवेदन निरस्त
छल करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय द्वारा भी जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 42 वर्ष निवासी बी 10 भक्त नगर उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति डी पी ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुये निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड़, राधेश्याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मोतीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधिक्षक से जांच हेतु प्राप्त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया की हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंसियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी दवारा पम्पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंसियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह नीतिराज, देववकील मिले जिनके दवारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरे चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोकाधडी की। आरोपीगण के विरूद थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध पंजीबद किया गया। दिनांक 12/10/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
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