धोखाधडी करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने भी किया जमानत आवेदन निरस्त
धोखाधडी करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने भी किया जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय श्रीमान द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, शुजालपुर द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी गोविंदसिंह ने थाना कालापीपल पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया की प्रभावी बायोटेक एवं नेटाफिम अग्रीकल्चर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड (नाफा) एवं नाफा से जुडे डीलर प्रभावी बायोटेक कम्पनी भोपाल के मालिक आरोपी पटेल आदि के द्वारा किसानो से पाली हाउस निर्माण के नाम सब्सिडी दिलाने के नाम पर धोखाधडी की है । आरोपी द्वारा यह बताया गया था कि हमारी कम्पनी प्रभावी बायोटेक शासकीय योजना अंतर्गत पाली हाउस के निर्माण कार्य करती है व निर्माण के तुरंत बाद 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दिलवाएगी व पाली हाउस से आप को 5000 से 10000 रूपये प्रतिदिन आमदनी होगी किन्तु पाली हाउस निर्माण कार्य से पूर्व कम्पनी को तीन लाख रूपये जमा करवाने होंगे व आपको (कृषक) को अपनी भू अधिकार ऋण पुस्तिका व खसरा बी-1, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बील एवं बैंक के 13 खाली चैक अपने अपने हस्ताक्षर करके दे दो । कम्पनी द्वारा पाली हाउस निर्माण में अनियमितता व घटिया किस्म की निर्माण सामग्री लगाई गई। जो आंधी तुफान मे क्षतिग्रस्त हो गई । आरोपी भारत झुठा आश्वाशन देता रहा की कम्पनी द्वारा किये गये वायदो के अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई व कम्पनी द्वारा किसानो को झुठा आश्वाशन देकर धोका किया गया। थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 12/10/2020 को न्यायालय दवारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
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