कोरोना महामारी को फैलाने के जुर्म में म्यानमार के जमातियों को कारावास की सजा
हरिओम राठौड़
भोपाल-
कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल
प्रेस विज्ञप्ति
म्यानमार के 09 विदेशी जमातियो की हुई सजा
न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने पर दिया न्यायालय उठने तक कारावास और जुर्माना
आज दिनांक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान पुष्पक पाठक के न्यायालय में म्यानमार के 09 जमातियो मेहमूद तुममिनलत, आरिफ हसन, को.ए.अब्बास, खिनऊ, म्योमिन ऊ, आंगख्यो ऊ, आंगन्यांग ऊ, प्याये फ्यू आंगए, तुनतुन को अपराध स्वीकार किये जाने पर धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 05 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा
तथा 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ श्रीमती गुंजन गुप्ता द्वारा किया गया ।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि म्यानमार के 09 जमातियो मेहमूद तुममिनलत, आरिफ हसन, को.ए.अब्बास, खिनउ, म्योमिन ऊ, आंगख्यो ऊ, आंगन्यांग ऊ, प्याये फ्यू आंगए, तुनतुन टूरिस्ट बीजा पर 05 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित बंगला वाली मस्जिद आकर विदेशी नागरिको के तब्लीकी जमात की
अन्तर्राष्टीय कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के उपरांत 09 मार्च को भोपाल में आकर भोपाल शहर की विभिन्न मस्जिदो में विभिन्न तिथियो में मौजूद रहकर सक्रिय धार्मिक गतिविधियो में सम्मिलित हुए
एवं धार्मिक प्रचार प्रसार करते रहे। कोरोना महामारी के प्रसार को निषेध किये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी एडवाइजरी एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल के द्वारा 144 द.प्र.सं. के आदेश दिनांक 22.03.2020 के अनतर्गत
धार्मिक स्थल बंद किये जाने के आदेश के उपरांत भी रहमानी मस्जिद में दिनांक 24.03.2020 से मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार सदस्यो जमालउद्दीन अंसार व इमाम मुक्ति शफीक के साथ मिलकर म्यानमार के विदेशी जमात के उक्त सदस्य रहमानी मस्जिद में ठहरकर निरन्तर धार्मिक गतिविधियां जारी रखे
और इस बात को जानते हुए भी कि विदेशी नागरिको के जमात में सम्मिलित होने से कोरोना संक्रमण के वाहक हो सकते है और संक्रमण फैलने की संभावना भी है।
सूचना पर जांच उपरांत थाना ऐशबाग द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 05 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
दिनांक 13.08.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ जिला भोपाल
मो नं 7587603651
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