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कजाकिस्‍तान एवं उजबेकिस्‍तान के जमाती सहित कुल 09 जमाती को हुई सजा

भोपाल
कजाकिस्‍तान के 05 एवं उजबेकिस्‍तान के 01 जमाती सहित कुल 09 जमाती को हुई सजा
न्‍यायालय ने अपराध स्‍वीकार करने पर दिया अर्थदण्‍ड


आज दिनांक को न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रेनु यादव के न्‍यायालय में कजाकिस्‍तान के 05 एवं उजबेकिस्‍तान के 01 सहित कुल 09 जमातियो करीमुल्‍ला, साजिद अली, फहद अहमद, कनातवेक , कमालुद्दीन, कादरबेक , मकसत, नूरबेक, मदयार को अपराध स्‍वीकार किये जाने पर धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51(क) आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत विदेशियो को कुल 7000 हजार तथा बिहार के एवं भोपाल के आरोपियो को 3000--3000 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ श्री अमित मारन द्वारा किया गया ।  

मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि कजाकिस्‍तान के 05 एवं उजबेकिस्‍तान के 01 तथा बिहार के 02 सहित कुल 08 जमाती करीमुल्‍ला, साजिद अली, कनातवेक , कमालुद्दीन, कादरबेक , मकसत, नूरबेक एवं मदयार  भोपाल के ईदासेठ मस्जिद इस्‍लामपुरा थाना तलैया में तब्‍लीकी जमात के सदस्‍य फहद अमहद के साथ मिलकर रूके और विभिन्‍न मस्जिदो में सक्रिय धार्मिक कार्यवाहियो में भाग लिया, जिसमें से 06 विदेशी टूरिस्‍ट बीजा पर आकर इस तरह की गतिविधियो में सम्मिलित हुए थे। 

कोरोना महामारी के प्रसार को निषेध किये जाने के दृष्टिगत  शासन द्वारा जारी एडवाइजरी एवं जिला दण्‍डाधिकारी भोपाल के द्वारा 144 द.प्र.सं. के आदेश दिनांक 22.03.2020 के अनतर्गत  धार्मिक स्‍थल बंद किये जाने के आदेश के उपरांत भी ईदासेठ  मस्जिद में दिनांक 26.02.2020 से 08.04.2020 तक रहे और धार्मिक गतिविधियो में भाग लिया ।

  विदेश से आने के कारण एवं कई लोगो से मिलने के कारण कोरोना संक्रमण के वाहक हो सकते है और संक्रमण फैलने की संभावना है।  सूचना पर  जांच उपरांत थाना तलैया द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 (क) आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा विदेश से आये आरोपियो पर धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था। 


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