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अनलॉक-3अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


बुरहानपुर (राजूसिंह राठौड 9424525101)  गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रानुसार अनलॉक-3 के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यवाही के प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की सीमाक्षेत्र में आगामी आदेश तक अनलॉक-3 लागू कर निम्नानुसार प्रतिबंधात्माक आदेश पारित किया है।  
जारी आदेशानुसार-
कंटेनमेंट जोन -



1. कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा।
2. कंटेनमेंट जोन का निर्धारण समय-समय पर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा। जिसकी जानकारी जिले की वेबसाईट इनतींदचनतण्दपबण्पद में उपलब्ध रहेगी।
3. कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णतः वर्जित होगा। जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई पाईंट के माध्य्म से नगर निगम/संबंधित निकाय द्वारा की जायेगी।
प्रतिबंधित गतिविधियां -
कंटनेमेंट जोनों से बाहर निम्निलिखित गतिविधियों को छोडकर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी -
स्कूल, महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
सिनेमा हाल्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय (बार) और ऑडिटोरियम्स असेम्बेली हॉल्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान। सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद/मनोरंजन/एकेडमी/सांस्कृति/धार्मिक समारोह तथा अन्य बडे सम्मेलन।    
रात्रि कर्फ्यू -
आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिपटों में औद्योगिक ईकाईयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गाे पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गाे की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेल गाडियों के आने के बाद लोगों की अपने गंतव्य की यात्रा शामिल है, को छोडकर, रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच संपूर्ण बुरहानपुर जिले में लोगों की आवाजाही कडाई से निषिद्ध रहेगी।
आरोग्य सेतु/सार्थक एप संक्रमण के संभावित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिये सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उददेश्य से नियोक्तांओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि काम्पेंटिबल मोबाईल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्सटॉल कर लिया गया है।

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