अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त की।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा आपत्ति करने पर मा.अपर सत्र न्यायाधीश श्री के.एस. बारिया बुरहानपुर ने बालिका के साथ छेड-छाड करने वाले आरोपी सुरेश पिता भगवान आयु 35 वर्ष की जमानत निरस्त कर जेल भेजा।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारीश्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि,दिनांक 04-07- 2020 को फरियादिया ने बताया कि उसकी पोती सुबह करीब 11.30 बजे उसके पास रोते हुये आयी तो उसने कारण पुछा जिस पर फरियादिया की पोती ने बताया कि जब वह सिडीयो से छत पर आ रही थी तभी चंकी टंकी बनाने वाला आरोपी सुरेश सिंडी से निचे आ रहा था उसने उसे पकडा तथा उसके साथ अश्लिल हरकत की जिस पर फरियादिया ने थाना कोतवाली के अन्तर्गत रिपोर्ट पंजीबंद्ध करायी फरियादी कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 223/2020 धारा 354, 354(क)भा.द.सं. 7/8, 18 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबदध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
आज दिनांक को आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर अजमानतीय होकर बालिका से छेडछाड का है, यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार केअपराधो में वृद्धि होने की संभावना है, उसके फरार होने कि, साक्षीगण को डराने- धमकाने की व साक्ष्यो के साथ छेड-छाड करने की संभावना है।
आरोपी के जमानत आवेदन पर अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और जमानत आवेदन निरस्त किया।
मिडिया सेल प्रभारी
जिला अभियोजन कार्यालय
जिला बुरहानपुर म.प्र.
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