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एमागिर्द पंचायत को ले कर बड़ा खुलासा. जिला पंचायत CEO से मुलाकात करेंगे व्हिसलब्लोअर एवं RTI कार्यकर्ता डॉ.आनंद दीक्षित..शिकायत में दी अहम जानकारी...जनपद पंचायत CEO पर गंभीर आरोप.



प्रति,
       (01) श्रीमान संभागायुक्त महोदय,
               इंदौर संभाग,
               इंदौर (म. प्र.)

       (02) श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
               जिला पंचायत,
               जिला बुरहानपुर (म. प्र.)

विषय-  श्री के.के. खेड़े, उपायुक्त (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बुरहानपुर सहित अन्य दोषियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही करने बाबत!



 महोदय,
           ऐसा की उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आदेश क्रमांक 8897/ जि.पं./ पं. प्र./ 2019, दिनांक 18.09. 2019 द्वारा दिनांक 18.07. 2019 को ग्राम पंचायत एमागिर्द के पंचायत सचिव का प्रभार श्री वाला कान्हा सचिव ग्राम पंचायत दूधिया को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया ! उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत एमागिर्द सचिव ग्राम पंचायत एमागिर्द द्वारा किए जाने वाले वित्तीय लेन देन का मुख्य कार्यपालनअधिकारी, जनपद पंचायत बुरहानपुर की अनुशंसा प्राप्त कर भुगतान किया जाए! यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, किया गया था! उक्त आदेश की प्रति कलेक्टर जिला बुरहानपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, सरपंच, ग्राम पंचायत, एमागिर्द एवं सचिव, ग्राम पंचायत एमागिर्द की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई थी!  पत्र की छायाप्रति संलग्न एनेक्चर P - 01 हैं!



        ऐसा की उपायुक्त (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा दिनांक 18.11.2019 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर को पत्र प्रेषित कर उक्त आदेश निरस्त कर भुगतान एमागिर्द के भुगतान की अनुमति के दायित्व से मुक्त करने का कष्ट करें, अनुरोध किया गया! उक्त पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि राजनीतिक दबाव प्रेशर होने से गलत भुगतान की संभावना है! पत्र की छायाप्रति संलग्न एनेक्चर P - 02 हैं!
         ऐसा की श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत बुरहानपुर द्वारा अपने पत्र क्र/5150/जि.पं./पं. प्रको./2019, दिनांक 07.12.2019 को सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत एमागिर्द को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायत एमागिर्द के निर्माण कार्य, वेतन भत्ते एवं अन्य आहरण  संबंधी नस्ती प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्तुत की जावे तथा वेतन, मानदेय, मजदूरी आदि संबंधी नस्ती एक साथ प्रक्रिया पूर्ण कर नस्ती नियमानुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें ! जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर बुरहानपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित की गई है! पत्र की छायाप्रति संलग्न एनेक्चर P - 03 हैं!
         ऐसा की श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत, बुरहानपुर के आदेश दिनांक 18.09.2019 को ताक पर रखकर श्री के.के. खेड़े, उपायुक्त (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/ज.पा./पंचा.प्रको./2019/....दिनांक 03.12. 2019 को प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, इंदिरा नगर, बुरहानपुर को पत्र जारी कर लेख किया कि वर्तमान में उपरोक्त अनुसार लगाई गई रोक हटाई जाकर ग्राम पंचायत एमागिर्द के उक्त खाता क्रमांक 953210210000015 से आहरण एवं व्यवहार पूर्वानुसार ग्राम पंचायत, एमागिर्द के सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर से होगा! संदर्भित अनुसार लगाई गई रोक पूर्ण रूप से हटाई जाती है!" उक्त पत्र कितने राजनैतिक दबाव, प्रेशर एवं जल्दबाजी में जारी किया गया इसका अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता हैं कि पत्र को जावक पंजी में भी दर्ज ही नहीं किया गया हैं, अर्थात पत्र पर जावक क्रमांक भी अंकित नहीं किया गया हैं! पत्र की छायाप्रति संलग्न एनेक्चर P - 04 हैं!
          ऐसा की श्री के.के. खेड़े ने संभवतः योजनाबद्ध तरीके से भुगतान संबंधी दायित्व सरपंच/सचिव पर डाल देना दर्शाया है, इस संबंध में यह संभावना बलवती होती हैं कि श्री के.के. खेड़े सरपंच/सचिव का सहारा लेकर शासन के धन का दुरुपयोग करना चाहते हैं? या कर रहें हैं? इस संबंध में भी जांच की जाना चाहिए! 
        ऐसा की श्री के.के. खेड़े द्वारा यह स्वीकार करते हुए की राजनीतिक दबाव प्रेशर होने से ग्राम पंचायत एमागिर्द में गलत भुगतान की संभावना है, अपना दायित्व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के सरपंच सचिव को सौपना शासकीय कार्य में लापरवाही, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं शासकीय धन की रक्षा करने में अक्षम साबित होने का घोतक है! ऐसे अधिकारी को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं हैं जो राजनैतिक दबाव में आकर अपने दायित्वों का निर्वहन न करें!
          ऐसा की मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री के.के.खेड़े  द्वारा बैंक को लिखे पत्र दिनांक 03.12.2019 से आज दिनांक 27.12.2019 तक लगभग 15 से 20 लाख रुपये नियम विरुद्ध निकाले जा चुके हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है! दिनांक 18.09.2019 से आज दिनांक  तक हुए भुगतान की शासन हित में जाँच किया जाना बहुत आवश्यक हैं! 
  ऐसा की सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत एमागिर्द, द्वारा बिना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बुरहानपुर की अनुशंसा प्राप्त किये वित्तीय भुगतान किया गया हैं! यदि जांच में शासकीय राशि के नियम विरुद्ध भुगतान या गबन किया जाना परिलक्षित होता हैं तो ऐसी स्थिति में सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत एमागिर्द, दोषी नहीं बल्कि सिर्फ श्री के.के. खेड़े ही जिम्मेदार एवं दोषी होंगे!
         अतः श्रीमान से निवेदन है कि संपूर्ण प्रकरण की जांच कर श्री के.के. खेड़े, उपायुक्त (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बुरहानपुर सहित अन्य दोषियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही करने की कृपा करें!
संलग्न - उपरोक्तानुसार
बुरहानपुर                                   प्रार्थी
दिनांक - 26.12.2019 
                               डॉ.सूर्यकांत उर्फ डॉ. आनंद दीक्षित,
                                    पं.रामचरणलाल दीक्षित मार्ग,
                                     मोमिनपुरा, बुरहानपुर (म.प्र.)
                                            9425600009

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