कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी
बुरहानपुर म.प्र (राजूसिंघ राठौड)-
मारपीट के आरोपी को न्यायालय ने दिया छ: माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में मु.न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी छगन पिता कालु, आयु-31 वर्ष, निवासी -ग्राम परेठा, जिला बुरहानपुर म0प्र0 को छ: माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि घटना दिनांक 28.06.14 को फरियादी सुखराम शेखपुरा बाजार से अकेला घर पहुंचा तो,उसका भतीजा अभियुक्त छगन, जो अकेला है, उसको पाला-पोसा है, जिसने उसे अपने घर मे आने से मना किया, कहा कि यह घर उसका है, उसने कहा कि यह घर तो उसका (छगन का है) है तथा घर में तो दोनो रहते आ रहे है, इतने में अभियुक्त छगन मां बहन की गालियां देने लगा तो, उसने गालियां देने से मना किया तो, अभियुक्त छगन ने मुसल से उसे बाई भुजा और कंधे पर मार दिया।फरियादी/सूचनाकर्ता सुकराम की रिपोर्ट पर थाना खकनार द्वारा अंतर्गत धारा 294,325, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया तथा विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र मा. न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए धारा 325 में छ: माह का सश्रम कारावास एवं1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।
कोई टिप्पणी नहीं