पत्नी के चरित्र पर शंका एवं क्रूरता कर मारपीट करनेवाले पति को न्यायालय ने दिया
बुरहानपुर म.प्र.(राजूसिंघ राठौड)पत्नी के चरित्र पर शंका एवं क्रूरता कर मारपीट करनेवाले पति को न्यायालय ने दिया एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये अर्थदण्ड
अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री शीतल बघेल द्वारा आरोपी रविन्द्र पिता बाबुराव तलार आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम कारखेडा, जिला बुरहानपुर म.प्र. को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया फरियादी के पति आये दिन उसके चरित्र शंका की बात को लेकर गाली-गलौच कर मारपीट करता रहता है। फरियादी स्कूल से खाना बनाने के लिये गई थी, आने में विलंब हो गया, रात करीब 08:30 बजे फरियादी के पति उसे गंदी-गंदी गालियां देकर चरित्र पर शंका करने लगा, फरियादी ने बोला कि काम करने में देरी हो जाती है। इसी बात पर फरियादी को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देने लगा व फरियादी को दराती से मारा जो बांये पैर की जांघ व दाहिने पैर के कमर के पास चोट लगी, खून निकलने लगा तथा थप्पड़ मुक्के गाल, गर्दन व पेट पर मारने लगा। फरियादी की सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया एवं विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील और अनिलसिंह बघेल द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए क्रूरता करने के लिए धारा 498-ए भा.द.सं. के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/-रूपये अर्थदण्ड एवं दराती से मारने के लिए धारा 324 भा.द.सं. के अपराध में 5 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।
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