शराब वाहन चालक को शराब पीकर वाहन चलाना पडा महंगा, न्यायालय ने आरोपी शराबी को 2500 रूपये के अर्थदण्ड से किया दंडित।
बुरहानपुर म प्र (राजूसिंघ) कार्यलय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर म प्र
शराब वाहन चालक को शराब पीकर वाहन चलाना पडा महंगा, न्यायालय ने आरोपी शराबी को 2500 रूपये के अर्थदण्ड से किया दंडित।
न्यायिक मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानुपर द्वारा आरोपी मुरलीधर पिता अशोक चौधरी उम्र 27 वर्ष निवासी फोपनार थाना शाहपुर जिला बुरहानुपर को शराब पीकर वाहन चलाने पर 2500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्ताकरपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र वास्केल ने बताया कि दिनांक 11-06-2019 को उप निरीक्षक बीरबहादूर चौहान को फोपनार फाटा जसौदी रोड में वारहन चैंकिंग के दौरान मोटर सायकिल क्रं. एम.पी.12 एम.ए. 1422 का चालक मुरलीधर पिता अशौक शराब के नशे में उक्त वाहन को चलाते पाया गया, जिसका चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने पर चिकित्सकीय परीक्षण में शराब के नशो में होना पाया गया तथा वाहन के कोई वैध कागजात पेश नही किये गये। थाना शाहपुर द्वारा अभियुक्ता के विरूध्द मोटरयान अधिनियम की धरा 185 एवं 130/117(3) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया
मा. न्यायालय से आरेापी मुरलीधर को धारा 185 एवं 130/177(3) मोटरयान अधिनियम में क्रमश 2000/- एवं 500/- रूपये कुल 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
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