प्लॉट बेचने के नाम पर की धोखाधडी करनेवाले को न्यायालय ने दिया 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
बुरहानपुर म प्र (राजू राठौड चीफ एडीटर)कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर म.प्र.
प्लॉट बेचने के नाम पर की धोखाधडी करनेवाले को न्यायालय ने दिया 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी एवं श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान अनिल चौहान द्वारा आरोपी शेख इस्माईल पिता इब्राहिम,आयु-40 वर्ष, निवासी -ग्राम बहादरपुर, थाना लालबाग, जिला बुरहानपुर म.प्र.को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन कार्यालय बुरहानपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि आरोपी शेख इस्माईल ने फरियादी कविताबाई को ग्राम बहादरपुर, में 1200 वर्गफीट का प्लाट तीन लाख रूपये में बेचकर पूर्ण राशि प्राप्त करके इकरारनामा दिनांक 11.01.2017 को निष्पादित किया था, तथा राशि प्राप्त कर आरोपी शेख इस्माईल ने कहा कि जब भी आप कहोगे, रजिस्ट्री आपके पक्ष में निष्पादित करा देगा। आरोपी ने ग्राम पंचायत बहादरपुर डिमांड न 1370/1 पर शेख इस्माईल के नाम से दर्ज होना बताया और उसी ग्राम पंचायत की टेक्स रसीद के आधार पर संपूर्ण राशि प्राप्त करके इकरारनामा निष्पादित किया। फरियादी लगातार 12-13 माह से रजिस्ट्री निष्पादित करने का कह रही हैं, तो आरोपी टाल मटोल कर रजिस्ट्री उसके पक्ष में निष्पादित नहीं करा रहा हैं। उसे शक हुआ तो उसने ग्राम पंचायत बहादरपुर के सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी तो उक्त प्लाट आरोपी के नाम से दर्ज नहीं होना पाया, आरोपी ने उसके साथ छलकपट करके झुठी टेक्स की डिमांड रसीद दिखाकर उससे प्लाट की संपूर्ण राशि 3,00,000/-रूपये प्राप्त किये हैं जो प्लाट आरोपी ने उसे बेचा हैं, वह ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हैं, झुठी रसीद दिखाकर धोखा किया हैं।आरोपी द्वारा रुपये प्राप्त करने के बाद विक्रय प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराई और फरियादी कविताबाई के साथ धोखाधडी कर बेईमानीपूर्वक रुपये प्राप्त कर छलकपट किया, फरियादी की सूचना पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0236/2018 भा.दं.वि. की धारा 420, 406 का अपराध दर्ज कर जांच उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी एवं श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल द्वारा की गई उन्होंने विचारण पश्चात आरोपी को मा न्यायालय से दोषसिद्ध कराते 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया तथा अर्थदण्ड की राशि 10000 रूपये प्रतिकर स्वरूप फरियादी को दिलाये जाने का आदेश दिलाया।
मिडिया सेल प्रभारी
कार्यालय जिला अभियोजन
जिला बुरहानपुर (म.प्र)
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