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सात प्रकरणों में एडीएम न्यायालय ने 2,65,000 रुपये का अर्थदंड किया अधिरोपितखाद्य पदार्थों के नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर हुई कार्रवाई

सात प्रकरणों में एडीएम न्यायालय ने 2,65,000 रुपये का अर्थदंड किया अधिरोपित
खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर हुई कार्रवाई
बुरहानपुर- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश सहित जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के मार्गदर्शन में जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक, भोपाल को भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
खाद्य विश्लेषक, भोपाल से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर 7 प्रकरणों में एडीएम न्यायालय द्वारा लगभग 2 लाख 65 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
इनमें श्री दत्त दूध डेयरी, प्रतापपुरा से लिए गए दूध के नमूने के अमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये, श्री हरि गोपाल फूड प्रोडक्ट्स से लिए गए पाम ऑयल के नमूने के अमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये तथा वीरेन आइसक्रीम, सिंधीपुरा गेट से लिए गए आइसक्रीम के नमूने के अमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
इसी प्रकार ट्रैफिक जाम होटल, नेपानगर से लिए गए मावा रोल के मिथ्याछाप पाए जाने पर 30 हजार रुपये, रामकृष्ण मिडवे, असीरगढ़ से लिए गए नमकीन के मिथ्याछाप पाए जाने पर 30 हजार रुपये, प्रकाश होटल, नेपानगर से लिए गए मावा बर्फी के मिथ्याछाप पाए जाने पर 30 हजार रुपये तथा एसबी किराना, खातला से लिए गए सोयाबीन तेल के संबंध में 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नमूना संग्रहण एवं जांच की कार्रवाई निरंतर जारी है। विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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