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पीड़िता को मिला न्याय, छेड़छाड़ के दोषी अर्जुन पहलवान को 3 साल की सश्रम कैद

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट का सख्त फैसला, 3 साल की सश्रम कैद
पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार, ₹1000 अर्थदंड भी लगाया; शाहपुर पुलिस की विवेचना और प्रभावी पैरवी से मिली सजा।


बुरहानपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला शाहपुर थाना क्षेत्र के चर्चित प्रकरण में सुनाया गया, जिसमें पुलिस की सटीक विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी निर्णायक साबित हुई।


जानकारी के अनुसार, 6 अगस्त 2025 को थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम बोरसल में आरोपी अर्जुन पिता देवीदास पहलवान (40 वर्ष), निवासी बोरसल ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता की शिकायत पर 7 अगस्त 2025 को थाना शाहपुर में अपराध क्रमांक 473/2025 दर्ज किया गया।


 आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक राधिका सोलंकी द्वारा की गई। जांच पूरी होने के बाद 26 सितंबर 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रंधावे ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है कि ऐसे मामलों में कानून सख्ती से कार्रवाई करता है।

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