7 दिन की मोहलत के बाद कार्रवाई, वैध दस्तावेज वाले 12 ऑटो को मिला ‘ओके पास’
बुरहानपुर पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार लाने हेतु विशेष यातायात अभियान
यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों को यातायात नियमों के पालन एवं दस्तावेज पूर्ण करने हेतु 07 दिन मोहलत के बाद 12 ऑटो के दस्तावेज सत्यापन उपरांत वाहनों पर “ओके पास” स्टीकर लगाकर थाना यातायात से किया रवाना।
पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर आशुतोष बागरी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में जिले की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित हुई बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात थाना प्रभारी श्री राजेश बारवाल द्वारा ऑटो चालकों के लिए विशेष जागरूकता एवं दस्तावेज सत्यापन अभियान संचालित किया गया।
अभियान के दौरान शहर में संचालित ऑटो रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित मार्गों पर वाहन संचालित करने, क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने तथा अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने के संबंध में समझाइश दी गई। साथ ही चालकों को बताया गया कि वाहन के वैध दस्तावेज न केवल कानूनी आवश्यकता हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा एवं वाहन संचालन की वैधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 27.05.2026 ऑटो की चेकिंग के दौरान निर्देशित किया गया कि वे आगामी 07 दिवस के भीतर अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फिटनेस, परमिट, बीमा एवं अन्य वैध अभिलेख पूर्ण कर लें तथा उनकी प्रतियां यातायात थाने में जमा करने हेतु बताया गया था।
अभियान के तहत 12 ऑटो चालकों ने अपने वाहन दस्तावेज पूर्ण एवं वैध कर उन्हें यातायात थाने लाकर थाना प्रभारी यातायात श्री राजेश बारवाल द्वारा ऑटो पर “ओके पास” स्टीकर लगाकर रवाना किया। यह स्टीकर इस बात का प्रमाण होगा कि संबंधित वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज विधिवत पूर्ण हैं और वह नियमानुसार संचालन के लिए पात्र है।
यातायात थाना प्रभारी यातायात ने बताया कि “ओके पास” स्टीकर प्राप्त वाहन ही नियमानुसार संचालित किए जा सकेंगे। निर्धारित समयावधि के भीतर जिन वाहनों के दस्तावेज पूर्ण नहीं पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
*बुरहानपुर पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा, ताकि शहर में संचालित सभी सार्वजनिक परिवहन वाहन निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हों तथा आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।
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