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सड़क हादसों पर लगाम लगाने की तैयारी: बुरहानपुर में 'लोक परिवहन बस विशेष चेकिंग अभियान' प्रारंभ

लोक परिवहन बसों हेतु विशेष चेकिंग एवं प्रवर्तन अभियान प्रारंभ दिनांक 21 मई 2026 से 27 मई 2026 तक चलेगा विशेष अभियान

प्रदेश में लोक परिवहन बसों से संबंधित घटित दुर्घटनाओं एवं यातायात नियमों के उल्लंघन की घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आमजन की सुरक्षा, यातायात अनुशासन को सुदृढ़ करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के उद्देश्य से दिनांक 21.05.2026 से 27.05.2026 तक एक सप्ताह का विशेष अभियान “लोक परिवहन बसों का विशेष चेकिंग एवं प्रवर्तन अभियान” संचालित किया जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार 
जिला बुरहानपुर में पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में उक्त अभियान पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के समन्वय से जिलेभर में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। अभियान के दौरान लोक परिवहन बसों की सघन जांच कर यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
*अभियान के प्रमुख उद्देश्य*

*लोक परिवहन बसों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना।

*बिना फिटनेस, बिना परमिट एवं बिना वैध दस्तावेज संचालित बसों पर कठोर कार्यवाही करना।

*ओवरलोडिंग,ओवरस्पीड एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना।

*विशेष चेकिंग अभियान के दौरान निम्न बिंदुओं पर रहेगी विशेष निगरानी

*बसों में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट एवं फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता एवं वैधता की जांच।

*वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (RC), परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं बीमा दस्तावेजों की जांच।

*वाहन चालक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बैज का सत्यापन।

*वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक सीट अथवा यात्रियों के परिवहन पर कार्यवाही।
*निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन संचालन करने वालों पर चालानी कार्यवाही।

*नशे की हालत में वाहन संचालन करने वाले चालकों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही।

*रात्रि में रिफ्लेक्टर एवं लाइट व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

*जिन बसों में इमरजेंसी गेट बंद कर अतिरिक्त सीटें लगाई गई हों, उनकी वीडियोग्राफी कर बस नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए पंचनामा तैयार किया जाएगा तथा मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
 
अभियान के तहत परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई यह कार्रवाई बस स्टैंड एवं हाईवे पर की गई जिसमें विभिन्न धाराओं में नियमों को उल्लंघन करने वाली बसों एवं ट्रैकों के चालान बनाए।

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