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बुरहानपुर पुलिस की मुस्तैदी से अवैध अंतर्राज्यीय गोवंश तस्करो के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई।

बुरहानपुर पुलिस की मुस्तैदी से अवैध अंतर्राज्यीय गोवंश तस्करो के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई।

इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर गणपति नाका पुलिस ने नाकाबंदी कर क्रूरता से ले जाए जा रहे 05 गोवंश करवाए मुक्त 02 आरोपी गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर आशुतोष बागरी के कुशल निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक  गौरव पाटिल मार्गदर्शन में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गणपति नाका थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही को अंजाम दिया है। 

पुलिस टीम ने सटीक मुखबिरी के आधार पर इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर घेराबंदी कर महाराष्ट्र की ओर वध हेतु ले जा रहे अवैध गोवंश से भरे एक वाहन को सफलतापूर्वक जब्त किया है। इस सजग कार्यवाही के दौरान पुलिस ने न केवल क्रूरता के शिकार हो रहे 5 मूक पशुओं की जान बचाई, बल्कि मौके से दो अंतर्राज्यीय तस्करों को दबोचने में भी बड़ी सफलता हासिल की है।

थाना गणपति नाका की पुलिस टीम अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु क्षेत्र भ्रमण पर थी। सुबह गोकुल मिडवे के समीप पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। सूचना में बताया गया कि इंदौर-इच्छापुर हाईवे के रास्ते एक नीले-आसमानी रंग का अशोक लीलैंड छोटा हाथी वाहन (क्रमांक MH 41 AU 3876), जो पूरी तरह से तिरपाल से ढका हुआ है, उसमें गोवंश को अत्यंत क्रूरतापूर्वक भरकर बांधकर वध करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है।

थाने के ठीक सामने इंदौर-इच्छापुर रोड पर हमराह पुलिस बल और पंचों के सहयोग से तत्काल एक मजबूत नाकेबंदी की गई। कुछ ही समय पश्चात मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए का संदिग्ध वाहन तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए वाहन को घेरकर रुकवाया। 


वाहन रुकते ही उसमें सवार दो व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, किंतु पहले से ही मुस्तैद घेराबंदी के कारण पुलिस जवानों ने उन्हें मौके पर ही धर दबोचा।पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम विष्णु पिता सुखदेव सोनवने उम्र 38 वर्ष, निवासी जालना, महाराष्ट्र तथा बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अनिल पिता महीपत दनके उम्र 35 वर्ष, निवासी संभाजी नगर, महाराष्ट्र बताया, जिन्होंने खुद को गोवंश का मालिक होना स्वीकार किया।


 वाहन के भीतर 03 नग गाय और 02 नग बछड़े ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे, जिनके पैर रस्सियों से अत्यंत क्रूरतापूर्वक बंधे हुए थे। आरोपियों का यह कृत्य 'म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004' की धारा 4, 6, 9 एवं 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960' की धारा 11(घ) के तहत गंभीर दंडनीय अपराध पाए जाने पर, थाना गणपति नाका में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 116/2026 का पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी 

1.विष्णु पिता सुखदेव सोनवने उम्र 38 वर्ष, निवासी जालना, महाराष्ट्र

2.अनिल पिता महीपत दनके उम्र 35 वर्ष, निवासी संभाजी नगर, महाराष्ट्र

जप्ती सामग्री: 05 गोवंश,01 अशोक लीलैंड छोटा हाथी वाहन,तिरपाल व रस्सियां सहित कुल 7,52,000/– रुपये का मशरूका जप्त।

सराहनीय भूमिका: थाना प्रभारी गणपति नाका श्री सुरेश महाले, प्रधान आरक्षक,316 देवेंद्र पवार,492 आनंद श्रीवास भूमिका रही।

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