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तंबाकू नियंत्रण कानून में बुरहानपुर बना उदाहरण, COTPA की धारा 4, 5 व 6(अ) का पूर्ण अनुपालन

तंबाकू नियंत्रण कानून में बुरहानपुर बना उदाहरण, COTPA की धारा 4, 5 व 6(अ) का पूर्ण अनुपालन

बुरहानपुर - कलेक्टर कार्यालय के सभागार में कलेक्टर श्री हर्ष सिंह की अध्यक्षता में जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर किए गए प्रयासों तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA) की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत कराए गए अंतिम अनुपालन मूल्यांकन (एंडलाइन कंप्लायंस असेसमेंट) अध्ययन पर बैठक आयोजित की गई। 
यह अध्ययन एक स्वतंत्र एजेंसी इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा किया गया, जिसके निष्कर्ष बैठक में परियोजना समन्वयक श्री आनंद वर्मा (मध्यप्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन) द्वारा प्रस्तुत किए गए।
जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की विभिन्न धाराओं के प्रभावी अनुपालन हेतु जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं मध्यप्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से आमजन को तम्बाकू के दुष्परिणामों एवं कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।
कलेक्टर महोदय ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में प्राप्त सकारात्मक परिणामों की निरंतरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निरंतर एवं प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सृजन वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र वर्मा, नोडल अधिकारी डॉ. भरत चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अंतिम अनुपालन सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि बुरहानपुर जिले में COTPA अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 6अ का पूर्ण रूप से अनुपालन हुआ है तथा जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4,5,6अ के सम्मत पाया गया है।

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