करंट लगाकर वन्यजीवों का शिकार करने वाला आरोपी गिरफ्तार
करंट लगाकर वन्यजीवों का शिकार करने वाला आरोपी गिरफ्तार
शिकार के खिलाफ वन विभाग का बड़ा एक्शन
- करंट लगाकर वन्यजीवों का शिकार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल
- जगमंडल परिक्षेत्र में वन्यप्राणी शिकार का खुलासा, 15 दिन की न्यायिक हिरासत
- वन विभाग ने जब्त किए हथियार और अवशेष
मंडला . पूर्व सामान्य वन मंडल मंडला के अंतर्गत जगमंडल परिक्षेत्र की टीम ने वन्य प्राणियों के शिकार के खिलाफ सफलता हासिल की है। ग्राम घोंट में करंट लगाकर वन्यजीवों का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने आरोपी शिवचरन साहू पिता सुंदर लाल, 44 वर्ष को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय बिछिया में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
मौके से मिले शिकार के पुख्ता प्रमाण
वन विभाग की टीम ने आरोपी के खेत की तलाशी ली, जहाँ से शिकार में प्रयुक्त सामग्री और वन्यजीवों के अवशेष बरामद हुए हैं। जब्ती की सूची में विद्युत वायर, सेंटिंग तार, बांस की खूंटी, हड्डी के टुकड़े, खून लगी हुई मिट्टी व पत्थर के टुकड़े शामिल हैं। इसके अलावा वन विभाग ने वन्यप्राणी के बाल, खून से लथपथ दो फटी हुई बोरियां, खून लगी लकड़ी जिस पर काटने के निशान हैं और बांस के डंडे भी जब्त किए हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई
यह संपूर्ण प्रभावी कार्रवाई वन मंडल अधिकारी, पूर्व सामान्य मंडला श्रीमती प्रीता एसएम और उप वन मंडल अधिकारी, जगमंडल माधवराव उइके के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। कार्रवाई का नेतृत्व परिक्षेत्र अधिकारी, जगमंडल वन क्षेत्रपाल श्रीमती लतिका तिवारी उपाध्याय ने किया।
टीम में शामिल रहे अधिकारी एवं कर्मचारी
इस सफल रेड में परिक्षेत्र सहायक अंजनिया ब्रजभान सिंह कुल्हिया, वन चौकी प्रभारी ककैया शिव कुमार उइके, वन रक्षक अभिषेक शुक्ला, बालसिंह ठाकुर, पहलसिंह मार्को, कौशल कोकडिय़ा, नितिन बलाडी सहित अरविंद झा, नरेंद्र ठाकुर और सुरक्षा श्रमिक छेदी लाल साहू, सुखराम मरावी एवं राजकुमार यादव का विशेष योगदान रहा। बताया गया कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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