घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

- मंडला कोर्ट का सख्त फैसला
- जघन्य सनसनीखेज मामले के दोषी को जेल और अर्थदंड की सजा
मंडला . जिले के एक जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मंडला ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के कई सदस्यों पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था।
अभियोजन के अनुसार घटना 2 मार्च 2020 की है। ग्राम भपसा निवासी आरोपी उपेन्द्र नंदा 20 वर्ष हाथ में धारदार कुल्हाड़ी लेकर अपने पड़ोसी के घर में अवैध रूप से घुस गया। वहां उसने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज की और हत्या के उद्देश्य से फरियादी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जब फरियादी की पत्नी और बेटी बीच-बचाव करने आईं, तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे एक अन्य ग्रामीण कमलेश सिंगौर को भी आरोपी ने चोटें पहुंचाई थीं।

घटना के बाद चौकी हिरदेनगर और थाना महाराजपुर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए।
न्यायालय का फैसला
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी उपेन्द्र नंदा को अलग-अलग धाराओं के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड। 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से इस मामले में सफल पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन एसएस ठाकुर द्वारा की गई।
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