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कृषि विभाग ने फ़ौजी कृषि केंद्र को किया सील, जिला उप संचालक ने महज तीन घंटे में कर दिया बहाल

 


कृषि विभाग ने फ़ौजी कृषि केंद्र को किया सील, जिला उप संचालक ने महज तीन घंटे में कर दिया बहाल 



  • एडवांटा कंपनी का मक्का बीज संदिग्ध परिस्थितियों में पाये जाने पर प्रतिष्ठान को  किया सील 



नैनपुर पिंडरई -  खेती-किसानी के सीजन में व्यापारी बीज की कालाबाजारी में किस कदर लिप्त हैं, इसका नजारा पिंडरई में संचालित मेसेर्स फौजी कृषि सेवा केंद्र में देखने को मिला. कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग नैनपुर की टीम ने बीज का विक्रय करने वाले दुकानों में दबिश दी | उर्वरक निरीक्षक  डी. के. बारस्कर द्वारा मेंसर्स फोजी कृषि सेवा केंद्र पिण्डरई के निरीक्षण के दौरान एडवांटा कंपनी का मक्का बीज संदिग्ध परिस्थितियों में पाये जाने पर प्रतिष्ठान को सील किया गया है, लेकिन महज चंद घंटो बाद कृषि विभाग के जिला उप संचालक  अश्विनी झारिया ने अपने ही विभाग के अधिकारियों की   कार्यशेली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुये बहाली का आदेश जारी कर दिये, जारी आदेशपत्र में  झारिया ने बताया कि दुकान सील होने के उपरांत संचालक साहिल नेहरा के द्वारा घटना क्रम में मौखिक एवं लिखित  मय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।  जिसके अनुसार मोके पर पाये गये मक्का बीज 4 बोरी (32 कि.ग्रा. प्रति बोरी) कुल वजन एक क्विंटल 28 कि.ग्रा. स्वयं के खेतों में बोनी के उद्देश्य से संस्था जय दुर्गा कृषि केंद्र लखनादौन सिवनी से कृय किया गया है। इसलिये दुकान संचालक दोष सिद्ध न होने के कारण विक्रय प्रतिबंधित बीज को कृषक श्री जय भगवान निवासी कतिया टोला  को खेतों में बोनी हेतु स्वीकृति प्रदान कर  सील दुकान को नियमानुसार संचालन की अनुमति प्रदान की जा रही हैं, लेकिन सवाल के घेरे में प्रतिबंधित बीज संचालित दुकान में क्यों रखा गया? दुकान संचालक के अनुसार स्वयं के खेतों में बोने लाये गये मक्का का बीज आखिरकार विक्रय दुकान में क्यों लाया गया या फिर कृषि विभाग के जिला उप संचालक के बढ़िया साठगांठ से दुकान संचालक के हित के लिये कृषि विभाग का वह पंचनामा को स्वीकार नहीं किया गया जहाँ निरिक्षण कर रहे विभाग के द्वारा मोके स्थल पर सील किये गये दुकान के दौरान तैयार किया गया था, पंचनामा में स्पष्ट लिखा गया हैं कि 4 बेग शंकर मक्का एडवांटा कम्पनी का बीज रखा गया हैं जिसके इनके पास बिल एवं कृषि विभाग में पी. सी जुडा हुआ नहीं हैं इस कारण यह मक्का बीज वैध नहीं हैं और ना ही यह बीज को बेचने की अनुमति हैं जो कि बीज नियंत्रक आदेश 1983 के नियम 17 का उल्लंघंन हैं विभाग की टीम ने 1983 के नियम अनुसार दुकान पर  कार्यवाही कर शील किया था लेकिन दुकान संचालक पर मेहरबान जिला उप संचालक अश्विनी झारिया ने महज घंटो के बाद ही दुकान खोलने का फरमान जारी कर दिया |



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