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नैनपुर जनसुनवाई में गरमाया हाईकोर्ट जनहित याचिका का मामला

        


नैनपुर जनसुनवाई में गरमाया          हाईकोर्ट जनहित याचिका का          मामला

  • याचिका क्रमांक 5071/12 के आदेश का परिपालन किया जाये

  •  बगैर रोड़ डिवाईडर निर्माण कार्य निरस्त किया जावे


नैनपुर -एसडीएम नैनपुर आशुतोष महादेव ठाकुर  के कार्यालय नैनपुर में आयोजित जनसुनवाई मे वार्ड  क्रमांक 15 में बनाई गई माडल सड़क ओर डिवाइडर का मामला  गरमाते नजर आ रहा है वार्ड वासियों का कहना है कि बांसुरी वादन चौक  से खैर माई मंदिर तक सड़क चौड़ी करण जनहित याचिका दायर की जायेगी जिसकी तैयारी चल रही है।

 यह है पूरा मामला

  बांसुरी वादन चौक से वार्ड नं. 15 तक मार्ग का माडल रोड़ के हिसाब से चौड़ीकरण कार्य किये जाने हेतु जनहित याचिका क्र. 5071/2012 का निर्णय आदेश दिनांक- 27/02/2015 को आया जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा बांसुरी वादन चौक से वार्ड नं.15 तक के संकरे-संकीर्ण मार्ग को पहले समसमान 40 फिट चौड़ा करने एवं फिर माडल रोड बनाये जाने हेतु तत्कालीन सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर मण्डला, सब डिविजनल आफिसर (रेवेन्यू),  मुख्य नगरपालिका अधिकारी नैनपुर को आदेश किया था,की 40 फिट चौड़ी माडल रोड में डिवाईडर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।



  • तात्कालीन अधिकारियों के द्वारा प्रभाव दबाव में आकर हाई कोर्ट के उक्त आदेश की अव्हेलना कर बांसुरी वादन चौक से वार्ड नं.15 तक के संकरे-संकीर्ण मार्ग पर जहाँ-जैसी जगह मिली वहाँ-वैसी अपने हिसाब से सीमेंट-काक्रीट का मार्ग बना दिया गया जो आज वर्तमान दिनांक तक वैसी ही स्थिति में है। उच्च न्यायालय के आदेश पर दिनांक 25/03/2025 तक लगभग 12 वर्ष हो चुके है उक्त आदेश के परिपालन में बाँसुरी वादन चौक से आदर्श स्कूल (बड़ी खेरमाई) तक ना तो अतिक्रमण हटाया गया है और ना ही रोड़ की चौड़ाई 40 फीट की गई है।



 वर्तमान में लगभग 30 फीट की रोड पर नगरपालिका नैनपुर के द्वारा  हटधर्मिता एवं कमीशनखोरी के चक्कर में निर्माण कार्य आरंभ करने हेतु ठेकेदार पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि इस रोड पर 13-13 फिट में डिवाईडर निर्माण होने से सडक बहुत ज्यादा सकरी हो जावेगी। उक्त मार्ग सघन बस्ती क्षेत्र है एवं उक्त मार्ग तीन बडे विद्यालय,शीतला माता मंदिर / खोरमाई मंदिर स्थापित है तथा मार्ग स्वयं नैनपुर पिण्डरई पहुंच मार्ग है जो नगरपालिका क्षेत्र के बाहर प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना का हिस्सा है।।उक्त मार्ग पर हैवी ट्रफिक होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें घटती रहती है यदि डिवाईडर बन जाता है तो मार्ग का निस्तार क्षेत्रवासीयों के लिए कष्टदायी हो जावेगा और घंटों तक जाम लगा रहेगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए डिवाईडर निर्माण कार्य हेतु वर्तमान टेंडर एवं कार्य को तत्काल निरस्त कराया जाये, पूर्व में हुए गलत डिवाईडर निर्माण को हटाया जावे। हाईकोर्ट की जनहित याचिका क्र.5071/2012 में हुए आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराया जावे एवं वर्तमान तथा भविष्य के ट्रैफिक के उच्चदाब को भांपते हुए माडल रोड़ में कुछ संशोधन करते हुए डिवाईडर युक्त उच्चस्तरीय सड़क निर्माण कराया जावे।।।



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