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घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग पर पांच प्रतिष्ठानों पर की गई कार्यवाही

 


घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग पर पांच प्रतिष्ठानों पर की गई कार्यवाही

 मंडला - कलेक्टर के मार्गदर्शन में नगर पालिका क्षेत्र में खाद्य शाखा की टीम द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही कर 5 प्रतिष्ठानों के विरूद्व प्रकरण दर्ज किए गए है। कार्यवाही के दौरान शेख बिरयानी हाउस बस स्टेण्ड मण्डला से 3 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, कादरी बिरयानी बस स्टेण्ड मण्डला से 2 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, कृष्णा रेस्टोरेंट बस स्टेण्ड मण्डला से 1 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, मटरू ढाबा पौंड़ी महाराजपुर से 3 नग घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दिलीप होटल महाराजपुर से 1 नग घरेलू गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा भट्टी को जप्त किया गया है। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 31333 रूपये है। उक्त सभी प्रतिष्ठानों के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग पाये जाने का प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस दौरान श्री के.पी.एस. मरावी, सहायक आपूर्ति अधिकारी मण्डला, श्री राजेन्द्र वरकड़े सहायक आपूर्ति अधिकारी नैनपुर, श्रीमती रश्मि गौतम कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बिछिया, श्री अजय झारिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मण्डला, श्री शिवराज सिंह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नारायणगंज एवं श्री सुजीत परस्ते कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बीजाडांडी उपस्थित थे।


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