जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में पैरालीगल वालेंटियर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में पैरालीगल वालेंटियर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन
मंडला - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में पैरालीगल वालेंटियर्स को प्राशिक्षण प्रदान करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मण्डला की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी रोहित बड़कुल के निर्देशन में प्रशासक मधुलिका उपध्याय द्वारा उक्त प्रशिक्षण में अपनी सहभागिता प्रदान की गई जिसके अंतर्गत विभाग से संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर लाभ दिलाने के लिये लोगों को जागरुक करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। जिसमें आगनवाड़ी केन्द्रों पर मिल रही सुविधाओं का लाभ आम जनो तक किस प्रकार पहुंचे और क्षेत्र में किस प्रकार की जागरुकता की आवश्यकता है यह बताया गया। इसके अलावा पॉश एक्ट के अंतर्गत आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति से महिलायें किस प्रकार लाभ ले सकती है, यह जानकारी दी गई। साथ ही वन स्टॉप सेंटर अतर्गत एक ही छत के नीचे दी जाने वाली 6 सहायताओं के बारे में बताया गया, जिसमें-
- 1.आपातकालीन स्थिति में त्वरित रुप से संबल प्रदान कर असुरक्षित स्थिति से बचाव करना।
- 2.आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकीय सहायता प्रदाय करना।
- 3.प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने एवं परिस्थिति के अनुरुप पुलिस सहायता प्रदाय करवाने में सहायता।
- 4.विधिक प्रक्रिया हेतु जानकारी व सहायता।
- 5. सामाजिक एवं मानसिक रढता हेतु परामर्श ।
- 6. 5 दिन तक अस्थायी आश्रय प्रदान करना। दीर्घ अवधि तक आश्रय की आवश्यकता की स्थिति में महिला/बालिका को विभाग द्वारा संचालित शक्ति सदन (स्वाधार गृह) में भेजा जाता है।
उक्त जानकारियों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये जिला स्तर पर स्थापित जिला हब में दी जानेवाली सहायताओं के बारे में अवगत कराया गया एवं योजना का उद्देश्य बताया गया महिलाओं को उनके सशक्तिकरण एवं विकास के लिए विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं से जोड़ना इन सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कैरियर एवं व्यावसायिक परामर्श / प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता कामकाजी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा आदि प्रमुख है
ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें महिलाएं अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। और पैरालीगल वालेंटियर्स के किये गये प्रश्नों का समाधान किया गया। तत्पश्चात बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ पटवा द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, कारा, बाल गृह, बालिका गृह, शिशु गृह, पालना घर के बारे में जानकारी दी गई। उक्त कार्यशाला में समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स एवं संबधित कानून विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदाता उपस्थित रहे।
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