जनप्रतिनिधियों के हूटर लगे वाहनों - पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई
- जनप्रतिनिधियों के हूटर लगे वाहनों - पर पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई
- छूट नहीं रहा वीआइपी कल्चर
नैनपुर . तमाम सख्तियों के बावजूद आज भी नेताओं के गाडिय़ां हुटर शहर में शोर मचा रहे हैं। नियम कायदों के खिलाफ गाडिय़ों पर टंगे इन हूटर पर न तो पुलिस कार्रवाई कर पा रही है और न ही आरटीओ इन पर ध्यान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रसूख की बत्ती तो कुछ समय पूर्व उतर गई, लेकिन आज भी हूटर का रसूख नेताओं की गाडिय़ों की शान बढ़ा रहा है। मोटरयान अधिनियम १९८८ और इसके अंतर्गत बनाए गए तमाम नियमों में कहीं हूटर का उल्लेख नहीं है। हूटर लगाने की छूट केवल तीन वाहनों को जिसमें पायलेट गाड़ी, एंबुलेंस व दमकल शामिल हैं। इसके अलावा न तो पुलिस, न ही प्रशासनिक और न ही किसाी नेता या मंत्री की गाड़ी को इसकी पात्रता है, जबकि कई रसूखदार लोगों की गाडिय़ों पर हूटर देखे जा सकते हैं।
ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत ७० डेसीबल से अधिक आवाज वाले हॉर्न लगाना प्रतिबंधित है, जबकि बसों व ट्रकों पर १०० डेसीबल तक के प्रेशर हॉर्न लगे हैं। कई दो पहिया वाहन चालक भी अमानक प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं। जिम्मेदार हूटर को इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ये केवल रसूखदारों की गाडिय़ों पर ही लगे रहते हैं।नगर पालिका नैनपुर सी एम ओ एवं अध्यक्ष की गाड़ी में लगा है हूटर
वीआइपी कल्चर खत्म करने के लिए शासकीय वाहनों में हूटर निकालने के शासन के आदेश का जिम्मेदार अधिकारी ही पालन नहीं कर रहे हैं। नगर में कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के मन से वीआइपी कल्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई वाहनों में रसूख का प्रतीक हूटर आज भी लगा है। नैनपुर नगर पालिका भवन के सामने खड़े काले व सफेद के चार पहिया वाहन में हूटर लगा हुआ था। वाहन नगर पालिका अध्यक्ष व सीएमओ के बताए गए हैं।
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