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पत्रकारों के लिए निर्धारित समय पर रोष, सिविल सप्लाई कार्पोरेशन की नई व्यवस्था पर सवाल

 


  • ** पत्रकारों के लिए निर्धारित समय पर रोष, सिविल सप्लाई कार्पोरेशन की नई व्यवस्था पर सवाल** 


  • पत्रकारों से संवाद का समय शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच किया गया तय 


  •     मंडला के जिला प्रबंधक के फैसले से कई पत्रकारों में असंतोष व्याप्त


मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड, मंडला के जिला प्रबंधक द्वारा पत्रकारों से संवाद का समय शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच तय किया गया है। इस फैसले से कई पत्रकारों में असंतोष व्याप्त है। पत्रकारों का कहना है कि यह समयसीमा न केवल सीमित है, बल्कि संवाद की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाने जैसा है। पत्रकारों का काम अत्यधिक गतिशील होता है, और अक्सर उन्हें तुरंत और त्वरित जानकारी की आवश्यकता होती है। इस निर्धारित समय में ही जानकारी लेने की बाध्यता ने उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ी है। 

**सूचनाओं तक सीमित पहुंच**  

पत्रकारों का मानना है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, और इसे सीमित समय में बांधना उचित नहीं है। इस तरह की समयसीमा से न केवल पत्रकारिता प्रभावित हो रही है, बल्कि जनता तक सही समय पर जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।


**प्रशासन की चुप्पी या पत्रकारों की आवाज?**  

जिला प्रबंधक द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया, इस पर अभी तक कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आया है। पत्रकारों का मानना है कि प्रशासन को संवाद के लिए अधिक लचीला होना चाहिए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकें। देखना होगा कि इस नए नियम के बाद प्रशासन और पत्रकारों के बीच संवाद में सुधार होता है या यह विरोध और गहरा होता है।


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