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कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुरहानपुर//- मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल के निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 यथा संशोधित के नियम 3 (1) व 4 (1) के अनुसार नियमावली के शेड्यूल अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक, वाणिज्य, रिहायशी व शांत क्षेत्र. में दिन (प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक) व रात (रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक) के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है।जिसमें आद्यौगिक क्षेत्र में रात्रि के समय 70 डीबी और दिन के समय 75 डीबी, व्यवसायिक क्षेत्र में रात्रि के समय 55 डीबी और दिन के समय 65 डीबी, आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय 45 डीबी और दिन के समय 55 डीबी एवं साईलेंस जोन में रात्रि के समय 40 डीबी और दिन के समय 50 डीबी निर्धारित की गयी है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार संपूर्ण बुरहानपुर जिले अंतर्गत समस्त उत्सवों/आयोजन (धार्मिक स्थल, मांगलिक भवन/परिसर, मैरेज गार्डन, होटल प्रतिष्ठा, कम्युनिटी हॉल व सार्वजनिक स्थलों के कार्यक्रमों) में उपयोग होने वाले लाउड स्पीकर, डीजे साउंड, बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य साधन जो कि ध्वनि विस्तारक यंत्र की श्रेणी में आते है। इनका उपयोग विहित प्राधिकारी के अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने से पूर्व धार्मिक संस्थान के प्रमुख तथा मांगलिक भवन/परिसर/मैरेज गार्डन/कम्युनिटी हॉल के संचालकों को सक्षम प्राधिकारी से विहित रिति से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थलों पर जो संस्था स्वयं का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करती है, वह संबंधित क्षेत्र एवं तिथि की अनुमति प्राप्त करेगी। संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे साउंड, बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य साधन जो कि ध्वनि विस्तारक यंत्र की श्रेणी में आते है। इनका उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।उन्होंने जिले के समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। उपरोक्तानुसार आयोजन में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त व्यक्ति/संस्थान द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक ध्वनि स्तर की सीमा डेसीबल का उपयोग कर एवं आदेश/निर्र्देशों का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 7 मार्च, 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

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