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रैली, प्रभात फेरी, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, साउण्ड, धार्मिक एवं सावर्जनिक सभा आयोजन हेतु लेनी होगी अनुमतिसोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रैली, प्रभात फेरी, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, साउण्ड, धार्मिक एवं सावर्जनिक सभा आयोजन हेतु लेनी होगी अनुमति
सोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशनुसार कोई रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, साउण्ड, धार्मिक एवं सावर्जनिक सभा आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रमों आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पाण्डाल की अनुमति लेना आवश्यक है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया सकेंगा। आदेशानुसार अनुमति लेने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे।
सोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा।

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