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04 वर्ष की बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी गोविन्द को आजीवन कारावास (शेष जीवन के लिए) एवं कुल 6000 रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।


बुरहानपुर//विशेष लोक अभियोजक/अति.लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने 04 वर्ष बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले,  आरोपी  गोविन्द पिता नवलससिंह  ग्राम गोंदरी खकनार, जिला बुरहानपुर, को धारा 5(M)/6 पॉक्सो  एक्ट  के अंतर्गत आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीन के लिए कारावास  एवं  5 हजार रू. से दण्डीत एवं धारा  366 भा0द0संं0 अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000  रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया ।   

  विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, अभियोक्त्री/बालिका के माता ने थाना खकनार  में रिपोर्ट की थी कि घटना  दिनांक 26-04-2022 करीबन रात्रि 07:00 बजे के आसपास बालिका घर के सामने रास्ते  पर खेल रही थी जिसे उसका पडोसी आरोपी गोविन्दि पिड़ीता को गोंद मे  खिलाते  हुवे ले गया था। उन्होने सोचा कि आरोपी गोविन्द उसको  अपने घर तरफ खिलाते हुये ले गया था, अधिक समय होने से उसकी सास को बोला कि बालिका/पीडि़ता नहीं दिख रही है तो  उसकी सास रात 8:00 बजे आरोपी गोविन्द के घर पुछने गई तो आरोपी गोविन्द ने उसकी सास को बोला कि उसे नहीं मालूम तुम ढुंढ लो और उसकी सास के साथ झगड़ा करने लगा और उनके दोनो हाथो के पंजो मे काटा तो उसकी सास ने जौर से चिल्लाया तब वह और उसके  ससुर घर के बाहर आये उन्हे देखकर गोविन्द भाग गया। बालिका/पीडि़ता की तलाश करने लगे तो गांव का किशन ने उन्हे बताया कि उनकी लड़की कालु के प्लाट की बागड मे पड़ी है तथा रो रही है फिर उन्होने  जाकर देखा तो बालिका/पीडि़ता जमीन पर पडी होकर रो रही थी जिसके प्रावेट पार्ट  से खुन निकल रहा था। और  बाये माथे के पास भी चोट के निशान थे बालिका/पीडि़ता को उठाकर घर लाये तब उन्हें  बालिका/पीडि़ता ने बताया कि आरोपी गोविन्द उसे खिलाते-खिलाते गोंद मे लेकर ताप्ती  नदी के किनारे नीम के पेड के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म  किया और उसे वहा से उठाकर बागड़ के पास मे पटकर चले गया । 


अभियोक्त्री/बालिका की  माता ने उक्त घटना की थाना खकनार आकर रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई। फरियादीया की सूचना पर थाना खकनार द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 376ए बी, 363,  भा.दं.सं. एवं धारा 3/4, 5(M)/6 पॉक्सो  एक्ट में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


  प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई,बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट श्री सुर्य प्रकाश  शर्मा ने 04 वर्ष बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले,  आरोपी  गोविन्द पिता नवलसिंह  ग्राम गोंदरी खकनार, जिला बुरहानपुर, को धारा 5(M)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीन के लिए कारावास  एवं  5 हजार रू. से दण्डीत एवं धारा  366 भा0द0सं0 अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000  रूपये के अर्थदण्ड  से दंडित किया ।                                                          

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