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8 वर्षीय बालक की हत्या करने वाली को आजीवन कारावास


शाजापुर। न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपिया ममता मालवीय पति देवीलाल पाटीदार उम्र 30 वर्ष निवासी प्रेमनगर कालोनी शुजालपुर मंडी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 09/07/2020 को दोपहर 03 बजे आरोपिया ममता मालवीय द्वारा मृतक रूद्र चन्देल उम्र 08 वर्ष  का अपहरण कर स्वयं  के घर में रखे पानी के ड्रम में डुबोकर उसकी  हत्या कर दी गई । आरोपिया ममता द्वारा फोन से मृतक रूद्र चन्देल की मॉ से 30 लाख रूपये फिरोती की मांग की गई। आरोपिया ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतक रूद्र चन्देल के शव को पानी के ड्रम से निकालकर घर में बनी पानी की कुंडी मे डाल दिया और कुंडी के उपर फर्सी रखकर ढक दिया गया। उक्त  घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की गई। थाने पर अपराध पंजीबद्व कर पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपिया के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। 

अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपिया ममता को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया । 

उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी यजुवेन्द्र सिंह खिंची सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई ।



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