नाबालिक का हाथ पकडकर कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर म.प नाबालिक का हाथ पकडकर कर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धादवे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने नाबालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी विकास ऊर्फ विक्की पिता किशोर तायडे 20 वर्ष निवासी- सिरसौदा, जिला बुरहानपुर, को धारा 354 भा.द.सं. के अंतर्गत 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 हजार रू. अर्थदण्ड।
विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, अभियोक्त्री अपने घर पर सोयी हुई थी रात्रि में करीब 08:00 बजे जब पीडिता/अभियोक्त्री घर के बाहर पेशाब करने के लिए निकली थी तभी वहा पर आरोपी विकास ऊर्फ विक्की पिता किशोर तायडे आया और पीडिता/अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकडकर अभियोक्त्री के साथ अश्लिल हरकत की, पीडिता/अभियोक्त्री के द्वारा विरोध किये जाने व चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉ व नानी वहॉ पर आ गयी जिन्हे देखकर आरोपी वहॉ से भाग गया । फरियादीया की सूचना पर थाना शाहपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354, 354(क), भा.दं.सं. 7/8 पॉक्सो एक्ट अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तु्त किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई , बहस के समय न्यायदृष्टा्तों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट श्री आर. के. पाटीदार ने नाबालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी विकास ऊर्फ विक्की पिता किशोर तायडे उम्र 20 वर्ष निवासी- सिरसौदा, जिला बुरहानपुर, को धारा 354 भा.द.सं. के अंतर्गत 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 हजार रू. अर्थदण्ड से दंडित ।
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