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गौ वंश अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण 10050-10050 कुल 130650 अर्थदण्ड से दंडित


बूरहानपुर//सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनिल कुरील द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण  प्रकरण में मा. मुख्य  न्यायीक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण- 1 इरफान, 2 लालजीराम, 3 कलुवा उर्फ काले खां, 4 अनीस, 5 मुबारिक, 6 शाकीर अली, 7 नईम, 8 इरसाद, 9 शेख सुलेमान  उर्फ सल्लुर , 10 अ रज्जाक, 11 शेख अमीन, 12 शेख नईम उर्फ गुड्डु , 13 शेख नईम पिता शेख सलीम को धारा 4,6,9, म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड और धारा 11 घ पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 50-50 रूपये अर्थदण्ड (कुल 130650 रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ओर साथ ही अर्थण्ड की राशि नहीं चुकाने पर सभी आरोपीगण को 3 माह 5 दीवस अतिरिक्त कारावास दण्डीत किया गया । 




सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि, घटना दिनांक 17-12-2016 को पुलिस थाना कोतवाली को मुकबीर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ लोग ट्रक से गुलमोहर मार्केट बुरहानपुर में गौवंश को वध करने के लिये क्ररतापूर्वक उतार रहे हैं जिसके पश्चात उपनिरीक्षक मनीष पटेल सहायक उपनिरीक्षक डी.एस.गोलकर एवं अन्य पुलिस स्टॉप एवं साक्षीगण के साथ गुलमोहर मार्केट दोपहर लगभग 1:00 बजे के लगभग पहुचें जहां उन्होंने देखा की ट्रक क्रमांक एम.पी 13 एच 0191 में 15 नग गौवं को अवेध वध करने के लिऐ ट्रक से उतार रहें हैं एवं आरोपीगण द्वारा गौवंश को क्रुरतापूर्वक ट्रक में भरा था एवं पुलिस द्वारा पुछताछ करने पर ट्रक में ड्रायवर सीट पर एक व्यक्ति ने अपना नाम ईरफॉन पिता ईब्राहीम आयु 30 वर्ष एवं केविन में बेठे तीन व्यक्ति काले खां पिता सत्तार आयु 30 वर्ष, अनीस पिता रसीद आयु 22 वर्ष, सभी निवासी सारंगपुर होना बताया था इसके पश्चात पुलिस ने ट्रक के पिछे देखा तो कुछ व्यक्ति गौवंश को ट्रके से उतार रहें थें उन व्यक्तियों के नाम पुलिस ने पुछे तो उन्होंने अपना नाम मुबारिक पिता सब्बीर आयु 30 वर्ष, शाकिर पिता उसमान आयु 40 वर्ष, नईम पिता आबीद आयु 25 वर्ष, ईरशाद पिता बच्चु कूरेशी आयु 36 वर्ष, सभी निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ होना बताया था और घटनास्थल से आरोपी नईम पिता सलीम, सुलेमान पिता सुल्तान, अमीन पिता हन्नु कुरेशी ट्रक से अपने-अपने बेल उतार कर भाग गये थें । ट्रक में बैठे आरोपीगण से पुछताछ करने एवं उनके द्वारा बताने पर ट्रक के आगे पुलिस की सूचना देने वाली एवं ट्रक को रास्ता दिखाने वाली कार क्रमांक एम.पी. 39 सी 1290 एवं उसमें बैठे मुबारिक पिता सब्बीर को पकड़ा था । इसके पश्चात पुलिस द्वारा आरोपीगण के कब्जे से ट्रक एवं गौवंश जब्त कर जप्ती पंचनामा विधिवत रूप से बानाये एवं आरोपीगण को थाने लाकर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 4,6,9, म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम एवं धारा 11 घ प्रशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर एवं विवेचना के दौरान ट्रक को रास्ता दिखाने वाली कार एवं शेष आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचनापूर्ण होने पर अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।



    प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई जिसके पश्चात, मा. न्यायालय मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपीगण को धारा 4,6,9, म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड और धारा 11 घ प्रशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 50-50 रूपये अर्थदण्डं (कुल 130650 रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , और साथ ही अर्थण्ड की राशी नहीं चुकाने पर सभी आरोपीगण को 3 माह 5 दिवस अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया गया । 



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