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नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने व दुष्क र्म करने वाले आरोपी रोहित को आजीवन कारावास एवं 10000 हजार रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया।



बुरहानपुर/नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने व दुष्क र्म करने वाले आरोपी रोहित को आजीवन कारावास एवं 10000 हजार रू. के अर्थदण्ड  से दंडित किया।

     

  अतिरिक्त जिला अभियोजन श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने, नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरेापी सलीम पिता शरीफ को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 5(1)/6 पास्को एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास कुल 10000 रू के अर्थदण्ड  से दंडित किया । 

                 अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 04-11-2019 को नाबालिक बालिका अपने घर से रात में बिना बतायें कही चली गई उसे आसपास तथा रिश्तेदारों में ढुढा पर वह कही नहीं मिली फरियादी द्वारा बालिका की गुमशुदगी थाना लालबाग में दर्ज कराई गई पुलिस द्वारा विवेचना दौरान नाबालिक बालिका को रेल्वे स्टेाशन खण्डवा से  दस्तदयाब किया गया। बालिका ने बताया की आरोपी उसके साथ स्कूल में पढता था तथा व अक्सर उससे मिला करता था आरोपी ने बालिका को फोन कर घर के बाहर बुलाया ओर उससे शादी करने को कहां तथा वह बालिका को भगाकर अपने साथ ले गया जहां आरोपी द्वारा बालिका के साथ कई बार दुष्कर्म किया। थाना लालबाग द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366, 376,  376(2)(एन),  भादवि तथा धारा 3/4, 5/6, पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

          प्रकरण महिला एवं बच्चों  के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त  जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने आरोपी  रोहित पिता संजय को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 5(1)/6 पास्कोन एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास कुल 10000 रू के अर्थदण्ड  से दंडित किया।  




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