rashtriya news मारपीट करने वाले आरोपीगण को सजा - rashtriya news khabre Desh prdesh ki

Header Ads

मारपीट करने वाले आरोपीगण को सजा


शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी 

1- गोविंद पिता सूरजसिह निवासी ग्राम उण्डाई थाना शुजालपुर को धारा 307 भादवि मे 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें अथर्दण्ड, धारा 325 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 04 शीर्ष में 06 – 06 माह सश्रम कारावास एवं 500 – 500 रू अर्थदण्ड

2- आरोपी सुरज सिंह पिता रंजीतसिंह निवासी ग्राम उण्डाई थाना शुजालपुर को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि 03 शीर्ष में 06 – 06 माह सश्रम कारावास एवं 500 – 500 रू अर्थदण्ड

3- आरोपी ऐलमसिंह पिता सूरजसिंह निवासी ग्राम उण्डाई थाना शुजालपुर को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि 03 शीर्ष में 06 – 06 माह सश्रम कारावास एंव 500 – 500 रू अर्थदण्ड

4- आरोपी जयसिंह पिता सूरजसिंह निवासी ग्राम उण्डाई थाना शुजालपुर को धारा 325 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि 03 शीर्ष में 06 – 06 माह सश्रम कारावास एंव 500 – 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 

सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/10/2018 के सुबह करीबन 07 बजे कैलाश, तेजसिंह घर से सोयाबीन काटने जा रहे थे। जैसे ही आरोपी सुरजसिंह के मकान के सामने पहुचें उसी समय कमला बाई घर तरफ दुध लेकर आ रही थी। वही पर सुरज सिंह, गोंविदं सिंह, जयसिंह , एलमसिंह ने अश्लील गालियां दी और बोले की खेत मे से रास्ता क्यो नहीं दे रहे हो । कमला बाई ने बोला की गालियां मत दो तो चारों आरोपी ने हमला कर दिया। गोविंद सिंह ने फरसी तेजसिंह को सिर में मारी । जयसिंह ने फरसी कैलाश को जान से मारने की नियत से सिर मे मारी । गोविंदसिंह ने भी फरसी कैलाश के सिर मे मारी तो कैलाश ने हाथ से बचाव करा तो उसके दोनों हाथों की उंगली और पंजे पर चोट लगी । कमलाबाई बचाने आई तो एलमसिंह ने लठ से उसके हाथ में मारा। झगडे की आवाज सुनकर क्षमा बाई बचाने आई तो सुरजसिंह ने लठ से उसके हाथ पैरो मे मारा। चिल्लााचोट की आवाज सुनकर रमेश और गोपाल बचाने आये तो उन्हे‍ भी गोविंद, जयसिंह एवं एलम ने लाठी और फरसी से मारा जिससे रमेश को गर्दन मे एवं गोपाल को पीठ मे चोंट आई। फिर आरोपी गोविंदसिंह ने पिकअप लोडिग गाडी नम्बर एमपी42 जी04196 चलाकर लाया और क्षमा बाई व कमलाबाई को बोला की तुम ज्यादा झगडा करती हो तुम्हे जान से खत्म कर देता हुं , ये कहकर गाडी दोनों को जान से खत्म करने की नियत से उनके ऊपर गाडीं चढ़ा दी जिससे कलाबाई एवं क्षमाबाई के पैरो में एवं शरीर मे गंभीर चोटे आई । थोडी देर बाद शुजालपुर से एम्बुलेंंस 108 आई जिससे सभी आहतगण को शासकीय अस्पताल लाये । तेजसिंह को सिर में और कलाबाई को गंभीर चोटे होने से शासकीय अस्पताल सीहोर रेफर कर दिया गया बाद में कैलाश ने थाना शुजालपुर में आकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्व करवाई । पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया । 

अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया। 

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।


जिला मीडिया प्रभारी

सचिन रायकवार

एडीपीओ शाजापुर

कोई टिप्पणी नहीं

Blogger द्वारा संचालित.