बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाला आरोपी को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दंडित...
बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाला आरोपी को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दंडित...
अतिरिक्त जिला अभियोजन श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी लडडू उर्फ अक्षय पिता नवनीत उम्र 24 वर्ष निवासी बुरहानपुर , जिला बुरहानपुर को धारा 451,354, 354,(क)(1)(i) भा.दं.सं. 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 3-01-2021 को अभियोक्त्री अपने घर पर अकेली थी अभियोक्त्री के घर वाले अपने काम से बहार गये हुये थे आरोपी लडडू उर्फ अक्षय अभियोक्त्री को घर में अकेला पाकर बिना पुछे उसके घर में घूस गया तथा अभियोक्त्री के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने लगा अभियोक्त्री द्वारा आरोपी को घर से जाने का कहा लेकिन वह नहीं माना अभियोक्त्री के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया । अभियोक्त्री की सूचना पर थाना गणपतिनाका द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा धारा 452,354, 354,(क)(1)(i) भा.दं.सं. 7/8 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धांवे द्वारा की गई , उन्होंने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष साक्षीयो पर नियंत्रण रखकर प्रभावशाली कथन कराये विचारण, पश्चात बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार से अभियोक्त्री को घर में घुस कर छेडछाड़ करने वाला आरोपी लडडू उर्फ अक्षय पिता नवनीत, निवासी बुरहानपुर को धारा 451 भा.द.सं. में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड 354, 354 भा.द.सं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड 354 (क)(1)(i) भा.द.सं. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
जिला अभियोजन कार्यालय जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
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