अवयस्क बालिका को छेडछाड़ करने वाला आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 रू के अर्थदण्ड से दंडित ।
बुरहानपुर/अवयस्क बालिका को छेडछाड़ करने वाला आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 रू के अर्थदण्ड से दंडित ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने अवयस्क बालिका को छेडछाड़ करने वाला आरोपी सुनील पिता रामपाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम दांतपहाडी खकनार , जिला बुरहानपुर को धारा 354 भा.दं.सं. 1 एवं 500 रू. अर्थदण्ड, एवं धारा 7/8 पास्को एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, दिनांक 13-02-2019 को अभियोक्त्री शाम करीब 6:45 बजे अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई थी अभियोक्त्री की सहेली उसके घर से किराना सामान लेने के लिए किराना दुकान चली गई थी एवं अभियोक्त्री उसकी सहेली के घर पर बेठी थी तभी अभियुक्त सुनील पिता रामपाल जो कि अभियोक्त्री की सहेली के मामा है, ने बूरी नियत से उसका बाया हाथ पकडकर अपने तरफ खीच लिया वह चिल्लाने लगी की उसका हाथ छोड दो अभियुक्त सुनील उसके साथ झुमा-झाटकी करने लगा इतने में अभियोक्त्री का बड़ा भाई आ गया जिसे देख कर अभियुक्त सुनील वहां से भाग गया अभियोक्त्री के बाया हाथ की कलाई पर दर्द हो रहा था अभियोक्त्री ने घर आकर घटना के बारे में अपनी मां एवं पिता को बताई थी अपने पिता के साथ जाकर थाना लालबाग जिला बुरहानपुर पर उक्त सूचना देने पर पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भादवि एवं 7/8 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुपत किया गया।
प्रकरण नाबालिक बच्चोंं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई , उन्होंने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष साक्षीयो पर नियंत्रण रखकर प्रभावशाली कथन कराये विचारण, पश्चात बहस के समय न्यांयदृष्टातों के साथ महत्व पूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने अवयस्क बालिका को छेडछाड़ करने वाला आरोपी सुनील पिता रामपाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम दांतपहाडी खकनार , जिला बुरहानपुर को धारा 354 भा.दं.सं. 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड , एवं धारा 7/8 पास्कोल एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड. से दंडित किया ।
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