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आरोपी ससुर द्वारा छेड़छाड़ करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड



 




बुरहानपुर/ आरोपी ससुर द्वारा छेड़छाड़ करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड 



  सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण मे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ गौरव गर्ग नेपानगर ने महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी शौकत पिता गुलाब मुल्ता्नी उम्र 60 वर्ष निवासी नयाखेडा जिला बुरहानपुर को धारा 354 भा.द.वि. के अंतर्गत 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू के अर्थदंड से दंडित किया । 



  सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया कि, दिनांक 13-12-2017 को रात्रि 11 बजे अभियोक्त्री अपने घर पर थी, आरोपी शौकत उसके घर पर गया और फरियादिया से पानी मांगा, पानी नही देने पर आरोपी ने फरियादिया के साथ अश्लील हरकत कर उसके साथ छेडछाड की जिससे फरियादिया चिल्‍लाई । आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और घटना के बारे मे किसी को नही बताने को कहा। फरियादिया द्वारा दिनांक 20.02.2018 को पुलिस चौकी नावरा मे रिपोर्ट लेखबदध कराई। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूदध पुलिस थाना नेपानगर द्वारा अपराध पंजीबदध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 


  सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण मे कुशल पैरवी कर माननीय न्यायालय से आरोपी शौकत पिता गुलाब मुल्तानी उम्र 60 वर्ष निवासी नयाखेडा जिला बुरहानपुर को धारा 354 भा.दं.सं के अंतर्गत 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रू के अर्थदंड से दंडित करवाया। 



जिला बुरहानपुर

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