14 मई, 2022 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत’’
बुरहानपुर/12 मई, 2022/-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अतुल्य सराफ के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशुतोष शुक्ल के मार्गदर्शन में बुरहानपुर में 14 मई, 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, सिविल मामलें, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा के क्लेम प्रकरण, प्रीलिटेगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, बैंक वसूली, पारिवारिक विवाद मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य मामलें रखे जावेंगें।
म0प्र0 शासन उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किये गये हैं। नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।
नेशनल लोक अदालत में पक्षकार पूर्व की भांति स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले में समझौता के आधार पर निराकरण करा सकते है। विधिक सेवा संस्था की ओर से पक्षकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे नियमानुसार छूट का लाभ ले।
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